Haryana Employee Salary Revision: हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने राज्य के पार्ट टाइम और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने इन कर्मचारियों के वेतन दरों में संशोधन किया है, जो 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा। इसके साथ ही राज्य सरकार ने ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के नियमित कर्मचारियों के लिए प्रतिपूरक अवकाश (Comp Off) और महिला कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश से जुड़े नियमों में भी अहम बदलाव किए हैं।
पार्ट टाइम और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए नई वेतन दरें
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने कर्मचारियों के लिए दो वेतन स्लैब निर्धारित किए हैं:
- जिनका मासिक वेतन ₹19,900 है, उनका दैनिक वेतन ₹765 और प्रति घंटा वेतन ₹96 तय किया गया है। यदि कोई कर्मचारी हर दिन एक घंटे काम करता है, तो उसे ₹2,487 प्रति माह वेतन मिलेगा।
- जिनका मासिक वेतन ₹24,100 निर्धारित है, उन्हें दैनिक ₹927 और प्रति घंटा ₹116 वेतन मिलेगा। यदि कर्मचारी रोज़ाना एक घंटा काम करता है, तो ₹3,012 प्रति माह का भुगतान किया जाएगा।
सरकारी नियमित कर्मचारियों के लिए ‘कॉम्प ऑफ’ अवकाश का प्रावधान
हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 में संशोधन करते हुए सरकार ने अब सरकारी कर्मचारी अगर किसी घोषित छुट्टी वाले दिन काम करते हैं, तो उन्हें प्रतिपूरक अवकाश (Comp Off) मिलेगा।
- यह अवकाश एक माह के भीतर लिया जाना आवश्यक होगा।
- कुल प्रतिपूरक अवकाश अधिकतम 16 दिन से अधिक नहीं हो सकता।
- यदि कोई कर्मचारी एक माह के भीतर छुट्टी नहीं ले पाता और अनुमोदन प्राधिकारी छुट्टी अस्वीकार कर देता है, तो अगले 15 दिन के भीतर छुट्टी ली जा सकती है, अन्यथा वह समाप्त हो जाएगी।
- यदि उसी दिन के लिए वित्तीय लाभ मिल रहा है, तो उस दिन के लिए कॉम्प ऑफ नहीं दिया जाएगा।
महिला कर्मचारियों को मिला आकस्मिक अवकाश में विशेष लाभ
सरकार द्वारा किए गए संशोधन के तहत अब सभी नियमित महिला कर्मचारियों को प्रति वर्ष 25 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। नई व्यवस्था के अनुसार:
- 30 जून से पहले नियुक्त महिला कर्मचारी अब 20 की बजाय 25 आकस्मिक अवकाश की पात्र होंगी, जबकि पुरुषों को 10 अवकाश मिलेंगे।
- 30 जून से 30 सितंबर के बीच नियुक्त महिला कर्मचारियों को 12 और पुरुषों को 5 अवकाश मिलेंगे।
- 30 सितंबर के बाद नियुक्त महिला कर्मचारियों को 6 और पुरुषों को 2 अवकाश मिलेंगे।
- 30 नवंबर के बाद नियुक्त महिला कर्मचारियों को 3 और पुरुषों को 1 अवकाश मिलेगा।
10, 20 साल की सेवा पर पुरुष कर्मचारियों को अतिरिक्त अवकाश
पुरुष कर्मचारियों के लिए सेवा की अवधि के आधार पर अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश का प्रावधान भी किया गया है:
- 10 वर्ष की सेवा पर – 10 दिन
- 10 से 20 वर्ष की सेवा पर – 15 दिन
- 20 वर्ष या अधिक की सेवा पर – 20 दिन
कर्मचारी जिस वर्ष में यह सेवा अवधि पूरी करता है, उसी वर्ष से बढ़ा हुआ अवकाश लेने का हकदार होगा।
मृतक कर्मचारी के परिवार को मिलेगा आवास या किराया भत्ता
यदि सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु होती है, तो उसके परिजनों को निम्नलिखित विकल्प दिए जाएंगे:
- दो वर्ष तक किराया भत्ता प्राप्त करना या
- दो वर्ष के लिए सामान्य लाइसेंस शुल्क पर सरकारी आवास में रहना
यदि परिवार दो साल की अवधि से पहले स्वेच्छा से आवास खाली कर देता है, तो बाकी समय के लिए किराया भत्ता नहीं दिया जाएगा।
आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग-2 के तहत अनुबंध बढ़ा
हरियाणा सरकार ने विभागों, बोर्डों और निगमों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के अनुबंध को भी एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब यह अनुबंध 31 जुलाई 2025 तक प्रभावी रहेगा, जिससे हजारों कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा और राहत मिली है।