देवी पक्ष की शुरुआत के साथ ही देश भर में बड़े बदलाव आ रहे हैं। आज, 22 सितंबर से नया GST लागू हो रहा है। GST 2.0 में वस्तुओं की कीमतों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आज से GST के 4 स्लैब नहीं रहेंगे। 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत वाले स्लैब हटा दिए गए हैं। अब केवल 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत वाले स्लैब रहेंगे। आम लोगों के लिए नए GST के बारे में यह जानकारी जानना बेहद ज़रूरी है। वरना उनके साथ धोखा हो सकता है।
GST में बदलाव की सबसे खास बात यह है कि नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। दुकानदार पुरानी कीमत पर सामान नहीं बेच सकते। अगर कोई सामान पुराने स्टॉक का है और उसकी MRP ज़्यादा है, तो नई कीमत वाला नया स्टिकर लगाना होगा।
जीएसटी 2.0 अपडेट:
जीवन बीमा पर कर छूट: नई जीएसटी प्रणाली में, व्यक्तिगत जीवन बीमा पर जीएसटी नहीं लगेगा। यह लाभ टर्म इंश्योरेंस प्लान, एंडोमेंट पॉलिसी और यूनिट-लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान पर भी उपलब्ध है।
स्वास्थ्य बीमा पर छूट: व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पर भी जीएसटी से छूट है। पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा और वरिष्ठ नागरिकों के प्रीमियम पर यह छूट मिलती है।
परिवहन पर कर: सड़क परिवहन पर बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के 5 प्रतिशत कर लगेगा। परिवहन संचालक चाहें तो इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ 18 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान कर सकते हैं। इकोनॉमी क्लास के हवाई टिकटों पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जबकि बिज़नेस और प्रीमियम क्लास के टिकटों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
डिलीवरी सेवाओं पर जीएसटी: यदि कोई ई-कॉमर्स संचालक स्थानीय डिलीवरी सेवाओं का उपयोग करता है, तो ई-कॉमर्स साइट पर जीएसटी लगेगा। यदि डिलीवरी पार्टनर जीएसटी के तहत पंजीकृत है, तो उसे जीएसटी का भुगतान करना होगा। स्थानीय डिलीवरी सेवाओं पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
किराए पर जीएसटी: जीएसटी न केवल खरीदते समय, बल्कि किराए पर लेने पर भी देना होगा। उदाहरण के लिए, बिना ड्राइवर वाली कार किराए पर लेने पर भी 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, ठीक कार खरीदने के समान। यह नियम अन्य उत्पादों पर भी लागू होता है।
आयात पर जीएसटी: नए नियमों के तहत आयातित उत्पादों पर एकीकृत जीएसटी लगेगा।
दूध पर शून्य जीएसटी: प्रसंस्कृत दूध को जीएसटी से पूरी तरह छूट दी गई है। प्लेट-आधारित दूध को यह लाभ नहीं मिलेगा। सोया दूध और बादाम दूध पर अब 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। पहले सोया दूध पर 12 प्रतिशत और बादाम दूध पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता था।
शैम्पू, फेस पाउडर, एसी, टीवी, फ्रिज पर जीएसटी छूट: नई जीएसटी व्यवस्था के तहत, दैनिक आवश्यकताएं, इलेक्ट्रॉनिक्स, कार और बाइक सस्ती होंगी। आज से उत्पाद नई कीमत पर ही बेचे जाएँगे।