निजी नलकूप लगाने के लिए सरकार दे रही है 80 प्रतिशत तक किसानों को सब्सिडी ,यहां जाने कहाँ करना आवेदन

Saroj kanwar
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सरकार की ओर से किसानों को सिंचाई के लिए कई प्रकार की सुविधा दी जा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई जा रही है। इसके अलावा राज्य स्तर पर भी किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए अनुदान पर सिंचाई यंत्र व सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं । इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत किसान व्यक्तिगत रूप से अपने खेत में नलकूप लगवा सकते हैं। खास बात यह है कि इस योजना के तहत नलकूप लगवाने पर किसानों को राज्य सरकार की ओर से 80 प्रतिशत अनुदान का लाभ प्रदान किया जा रहा है यानी आप मात्र 20% का राशि खर्च करके अपने खेत में नलकूप को लगवा कर 24 घंटे की सिंचाई की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।

निजी नलकूप योजना के लिए इस समय आवेदन चल रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 जनवरी 2024 तक रखी गई है। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार की ओर से राज्य में 30000 निजी नलकूप के लिए अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 210 करोड रुपए बजट निर्धारित की है। इसकी तरह अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों का 80% सब्सिडी दी जाएगी। यह वही पिछड़ा वर्ग व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को 70% अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा सामान्य वर्ग के योजना के अंतर्गत 50% सब्सिडी दी जाएगी।

4 से 6 इंच व्यास वाले नलकूप पर सब्सिडी दी जाएगी

इस योजना के तहत किसानों को 4 से 6 इंच व्यास वाले नलकूप पर सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए किसान को प्रति फीट गहराई के हिसाब से निर्धारित दर से सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। इसमें सामान्य वर्ग के किसानों को ₹600 प्रति फीट पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा जाति वर्ग के किसानों को 840 रुपए प्रति फिट अनुदान दिया जाएगा। वहीं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों के 960 रुपए प्रति फीट गहराई के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी।

किसानों को मोटर पंप खरीदने के लिए भी सब्सिडी दी जाएगी। इसके तहत 2 के 5 एचपी के मोटर पंप पर अनुदान का लाभ प्रदान किया जाएगा किसानों को यह अनुदान मोटर पंप की लागत पर दिया जाएगा विभाग द्वारा 2 से 5 एचपी की मोटर की लागत निर्धारण की गई है और उसे पर किसान को वर्गों अनुसार सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा जिसका विवरण इस प्रकार से है।

2 एचपी मोटर की लागत 20000 न्यू पर निर्धारित की गई है। इस पर सामान्य वर्ग के किसानों को ₹10000 पिछड़ा हुआ , पिछड़ा व अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 14000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा । वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्ग के किसानों को 16000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी।

3 एचपी मोटर की लागत 25000 रुपए निर्धारित की गई है

3 एचपी मोटर की लागत 25000 रुपए निर्धारित की गई है। इस पर सामान्य वर्ग के किसानों को 12500 पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 17500 का अनुदान दिया जाएगा। वहीं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को ₹20000 की सब्सिडी मिलेगी।
5 एचपी की मोटर की लागत ₹30000 निर्धारित की गई है। इस पर सामान्य वर्ग के किसानों को ₹15000 पिछड़ा हुआ व अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोई 21 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा। वहीं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग किसानों को ₹24000 की सब्सिडी दी जाएगी।

लाभ दो चरणों में प्रदान किया जाएगा

निजी नल कूप योजना का लाभ दो चरणों में प्रदान किया जाएगा। इसमें सबसे पहले अपने आप को खेत में बोरिंग करवाना होगा। बोरिंग करवाने के बाद बोरिंग से पानी निकलने पर पहली किस्त का भुगतान आपको किया जाएगा। वहीं दूसरी किस्त आपको मोटर खरीदने पर मिलेगी। इसके तहत आपको पहले पैसों से मोटर खरीदे और उसे खेत की बोरिंग पर लगाना होगा। जब बोरिंग वह बोरिंग से मोटर सेट हो जाएगी और पानी आना शुरू हो जाएगा तब आपको दूसरी किस्त जाएगी।

31 जनवरी 2024 तक आवेदन कर सकते हैं

यह किस्त आपको डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। यदि आप मुख्यमंत्री निजी नल कूप योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए 31 जनवरी 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लघु जल संसाधन विभाग बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://mwrd.bih.nic.in/mnny/Default.aspx या https://state.bihar.gov.in/mwrd/CitizenHome.html पर जाकर कर सकते हैं।

आवेदन के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जिसमें आधार कार्ड की फोटो कॉपी , डीबीटी लिक अकाउंट नंबर ,लगान रशीद जिस खेत में आप नलकूप लगवाने चाहते हैं या एलसीपी आदि शामिल है। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान लघु जल संसाधन विभाग बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अपने जिले की कृषि विभाग या सिंचाई विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

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