देश के किसानों को सब्सिडी कृषि यंत्र प्राप्त करने की उद्देश्य कृषि यंत्र अनुदान योजना चलाया जाए। जिसके तहत किसान कृषि आंदोलन पर सब्सिडीका लाभ प्रदान किया जाता है अलग-अलग राज्य में योजना अलग-अलग नामो से और संचालित है इसके तहत किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाते हैं। इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना की शुरुआत की गयी है। इस योजना के तहत हाल ही में राज्य सरकार ने 4 हजार ट्रैक्टर वितरण करने का लक्ष्य रखा है। इसी के साथ किसानों को 4000 ने 4,000 ट्रैक्टर वितरण करने का लक्ष्य रखा है।एक हजार से अधिक कृषि उपकरण भी वितरित किए जाएंगे। राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना पर 150 करोड़ रुपए खर्च आएगा।
इस पर अधिकतम 5 लाख रुपए का अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ,कृषि विभाग की ओर से मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना के तहत 2450 पर ट्रैक्टर और 1550 छोटा ट्रैक्टर वितरण किए जाएंगे। इस योजना के तहत लाभार्थी किसान को 80% सब्सिडी तक लाभ मिल सके। राज्य सरकार किसानों को 34 से 40 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर वितरित करेगी। इसके साथ ही दो कृषि यंत्र भी दिए जाएंग। इस तरह योजना के तहत कुल पैकेज 10 लाख रुपए का रखा गया है। योजना के तहत ट्रैक्टर अधिकतम 50% तक का अनुदान दिया जाएगा । वही 2 कृषि यंत्र पर 80% अनुदान दिया जाएगा। इस पर अधिकतम 5 लाख रुपए का अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। विभाग ने कहा है कि ट्रैक्टर और सहायक कृषि यंत्र वैसे लाभुक या समूहों को दिया जाएगा जिनके पास कम से कम 10 एकड़ कृषि प्राथमिकता दी जाएगी जिनके किसी सदस्य के पास ट्रैक्टर या एलएमवी का लाइसेंस हो। इस योजना का अनुश्रवण पंचायती राज्य स्तर के पदाधिकारी करेंगे।
मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना का लाभ उठा सकते हैं
यदि आप झारखंड के किसान है तो आप इस मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना का लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि यह योजना झारखंड की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा चलाई गई है यह विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के मुख्यमंत्री ने ट्रैक्टर वितरण योजना के तहत 4000 ट्रैक्टर वितरण करने की घोषणा की। सीएम ट्रैक्टर वितरण योजना का लाभ राज्य किसानसमूहों, एसएचजी, पानी पंचायतों, जलछाजन समितियों, लैम्पस, पैक्स व अन्य किसान संगठनों को प्रदान किया जाएगा जिनके समूह के सदस्यों के पास 10 एकड़ कृषि भूमि है और समूह की पास ट्रैक्टर वाहन चलाने का वैध लाइसेंस है । मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना में आवेदन भूमि संरक्षण कार्यालय के माध्यम से किया जा सकते हैं। आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान अपने क्षेत्र की भूमि संरक्षण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं ।
मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना का लाभ उठा सकते हैं
कृषि विभाग की ओर से राज्यादेश में वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले ही ट्रैक्टर का पैसा निकालकर पीएल खाते में डालने का आदेश दिया है। पैसा झारखंड एग्रीकल्चर मशीनरी डिटेल्स ट्रेनिंग सेंटर में खाते में दिया जाएगा। राज्य देश में ही भूमि संरक्षण निदेशक को इससे संबंधित आदेश दे दिए गए। मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना के तहत ट्रैक्टर वितरण और इसके खर्च का काम जेएएमएटीटीसी द्वारा किया जाएगा। । जेएएमएटीटीसी कृषि विभाग की भूमि संरक्षण के अधीन एक टेस्टिंग सेंटर है जहाँ कृषि उपकरणोंका टेस्ट करके लाइसेंस प्रदान किए जाते हैं।