गाय और भैंस खरीदने के लिए सरकार दे रही है महिलाओ को 90 परसेंट सब्सिडी ,यहां जाने कैसे करना है आवेदन

Saroj kanwar
4 Min Read

सरकार की ओर से किसानों के साथ ही पशुपालकों के लिए भी कई लाभकारी योजना चलाई जा रही है। इनमें से एक मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना है । इस योजना के तहत पशुपालकों को गाय भैं,स जैसे दुधारू पशुओं को खरीदने के लिए सरकार की ओर से 90% सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के तहत महिला पशुपालन ।

किसान को पशु खरीदने के लिए केवल 10% पैसा खर्च करना होगा। इस योजना के तहत कोई दो पशुओं का या भैंस खरीदने पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को पशुपालन में भागीदारी सुनिश्चित करना है और उन्हें घर बैठे स्वरोजगार प्रदान करना है। पशुपालन के जरिए घर बैठे दूध का विक्रय करके पैसा कमा सकती है। इस योजना का लाभ परिवार की महिला मुखिया को दिया जाएगा।

महिलाओं को योजना के तहत 90% सब्सिडी दी जाएगी

एक परिवार एक महिला को इसका लाभ प्राप्त हो सकेगा। राज्य की जो महिला मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का लाभ प्राप्त करना चाहती है वह इसमें आवेदन करके योजना का लाभ प्राप्त कर सकती है । राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत निराश्रित और विकलांग महिलाओं ने संतान दंपति को लाभ प्रदान किया जाएगा इसलिए परिवार की महिलाओं को योजना के तहत 90% सब्सिडी दी जाएगी वहीं इसी योजना के तहत सभी लाभार्थियों को 75% अनुदान दिया जाएगा।

उदाहरण के लिए भी किसी एक गाय भैंस की कीमत डेढ़ लाख रूपए है तो इससे महिला को 135000 की सब्सिडी मिल जाएगी और शेष राशि 15000 रुपए महिला को खर्च करनी होगी।

चैफ कटर वितरण पर भी मिलेगा अनुदान

राज्य सरकार की ओर से चैफ कटर यानी कि चारा काटने की मशीन पर प्रगतिशील डेयरी किसानों का आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जन जनजाति वर्ग के किसानों को दूध उत्पादक समितियों 90% अनुदान दिया जाएगाजबकि अन्य वर्ग के पशुपालक किसानों को 75 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।

आवेदन करने का तरीका

यदि आप झारखंड के राज्य के किसान है तो मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के झारखंड में आवेदन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। इस योजना में आवेदन के लिए आपको अपने क्षेत्र के नजदीकी पशुधन विकास कार्यालय में जाकर ऑफलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए विभाग योजना का आवेदन फार्म प्राप्त करके उसमें मांगी गई सभी जानकारी सही से दर्ज करनी होगी। इसके बाद आवश्यक दस्तावेज सलंग्न करना होगा।

इसके बाद आप पूर्ण रूप से भरे गए फॉर्म को विभाग के कार्यालय में जमा करा देना है। आवेदन फार्म जमा करने के बाद आपके आवेदन फार्म का सत्यापन किया जाएगा। यदि सब कुछ ठीक रहा तो आपके बैंक खाते में सब्सिडी की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी । योजना की अधिक जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइटhttps://animalhusbandry.jharkhand.gov.in/hi/home-flagship-scheme/ पर जा सकते हैं।

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *