राजस्थान की सरकारी कर्मचारियों ने चार आदेश जारी किये है। पहला आदेश सोशल मीडिया पर अनर्गल पोस्ट करने वाली सरकारी कर्मचारियों के लिए है। वहीं पर दूसरा आदेश RGHS को लेकर है और तीसरा आदेश पेंशन नियम के बदलाव करेगा। वहीं पर चौथा आदेश में कर्मचारियों को एक विशेष अधिकार दिया गया है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें की भजनलाल सरकार स्पष्ट किया की ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी ,सोशल मीडिया विवादित टिप्पणियाँ या पोस्ट करते हैं। इसका कदम का उद्देश्य सरकार और विभागीय छवि सुरक्षित रखना है।
आदेश का मुख्य बिंदु
कार्मिक विभाग के शासन सचिव के इस आदेश में अखिल भारतीय सेवाएं नियम 1968 राजस्थान सेवा अधीनियम 1971 का उल्लेख किया है। इन नियमों के तहत किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारियों को अनुचित या और अमर्यादित आचरण से बचना होगा।
सोशल मिडिया पर बढ़ते विवाद
राजस्थान में कई सरकारी कर्मचारी सोशल मीडिया पर अपनी पोस्टों के कारण विवादों में पड़ चुके है। शासन सचिव ने स्पष्ट किया है। ऐसे कार्यों से सरकार विभाग की सभी प्रभावित होती है। चेतावनी दी है की यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी अनुचित, अशोभनीय आचरण करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कर्मचारियों के लिए आदेश
कृष्णकांत पाठक द्वारा जारी आदेश में सभी अधिकारी और कर्मचारियों के निर्देश दिया गया कि मैं किसी व्यक्ति विशेष पार्टी के संस्थान के खिलाफ ,तथ्यहीन ,निराधार या सत्यापित टिप्पणी करने से बचे। यदि नियमों का उल्लंघन किया गया तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी इसके साथ ही राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों के लिए आदेश जारी किया जिसमें आगे के कर्मचारी RGHS का लाभ अपने सास ससुर को भी दिला सकते हैं । कर्मचारियों को अपने माता-पिता या सास ससुर में से किसी एक जोड़ी का चुनाव करना होगा ।
कर्मचारी बनायेगे लाइफ सर्टिफिकेट
इसके साथ एक और आदेश जारी किया गया है की अब कर्मचारी लाइफ सर्टिफिकेट बना सकते हैं और SSO-ID से पेंशन भोगियों का लाइव सर्टिफिकेट स्थापित कर सकते हैं।
एक आदेश में कहा गया है कि अगले सरकारी कर्मचारी की मृत्यु 1 अप्रैल 2024 के बाद होती है तो परिवार को 10 सालों तक बड़ी पेंशन मिलेगी वहीं अगर मृत्यु 1 अप्रैल 2024 की पहली हुई है तो 7 सालों तक बड़ी हुई पेंशन मिलेगी।
पेंशन को लेकर किया गया बदलाव
इसके साथ एक और महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है जिसमे कहा गया है कि अगर सरकारी कर्मचारी की मृत्यु 1 अप्रैल 2024 के बाद होती है तो परिवार को 10 सालो तक बढ़ी पेंशन मिलेगी वही पर अगर मृत्यु 1 अप्रेल 2024 के पहले हुई है तो 7 सालो तक बढ़ी पेंशन मिलेगी।