देश में केंद्र सरकार की ओर से कई सारी योजना चलाई जा रही है। सरकार देश में रहने वाले सभी वर्ग के लोगों के लिए कुछ ना कुछ खास योजना आती रहती है जिससे उन्हें खास सुविधाएं मिल सके। ऐसे मोदी सरकार ने देश की गरीब महिलाओं के लिए खास योजना को शुरू की है इसका नाम ‘विधवा पेंशन योजना ‘है।
विधवा पेंशन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने पेंशन का लाभ दिया जाता है
मोदी सरकार ने विधवा पेंशन योजना की पास महिलाओं के लिए शुरू किया। इस योजना के माध्यम से किसानों समेत कई वर्गों की महिलाओं को आर्थिक सहायता मिल सके। सरकारी योजना के माध्यम से विधवा महिलाओं को हर महीने 2250 रूपये की पेंशन देती है। विधवा पेंशन योजना में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को पेंशन का लाभ दिया जाता है जिससे वह अपना जीवन बच्चों से अपना जीवन आराम से यापन कर सके। विधवा पेंशन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने पेंशन का लाभ दिया जाता है आईए जानते इस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी।
विधवा पेंशन योजना का लाभ सिर्फ वही महिला ले सकती जो गरीबी रेखा के नीचे आती है
केंद्र सरकार द्वारा संचालित विधवा पेंशन योजना का लाभ सिर्फ वही महिला ले सकती जो गरीबी रेखा के नीचे आती है । अगर कोई महिला सरकार के किसी अन्य पेंशन योजना का फायदा ले रही हैतो उसे विधवा पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इस योजना में भारत की हर राज्य की महिला अपना आवेदन कर सकती है। इस योजना में आवेदन करने के लिए महिला की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। विधवा पेंशन योजना के तहत सभी राज्यों के हिसाब से अलग-अलग यानी महिलाओं को अलग-अलग पेंशन की रकम दी जाती है। इस योजना में सबसे ज्यादा राशि योगदान हरियाणा सरकार की ओर से दी जाती है।
जरूरी दस्तावेज़
आधार कार्ड
आय प्रमाण पत्र
आयु प्रमाण पत्र
बैंक अकाउंट पासबुक
पति की मृत्यु प्रमाणपत्र
निवास प्रमाणपत्र
माेबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटो
हरियाणा सरकार अपने राज्य की विधवा महिलाओं को हर महीने 2250 रुपए की पेंशन देती है। यह पेंशन हर महीने सरकार महिलाओं के खाते में ट्रांसफर करती है। विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक महिला के परिवार की सालाना आय 2 लाख से कम होनी चाहिए। इस योजना का लाभ लेने वाली महिला के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना भी आवश्यक इसके साथ ही महिला राष्ट्र बैंक में अकाउंट होना आवश्यक है । इस योजना में आवेदन करने के लिए महिलाओं को अपनी तहसील की ग्राम पंचायत में जाना होगा। वहां जाकर सचिव से योजना के लिए आवेदन के लिए पेंशन का योजना का फॉर्म लेना होगा फॉर्म में पूछे की सारी जानकारी सही से सर्च करनी होगी।