Government Employees Pension :2006 के बाद नियुक्त कर्मचारियों की मौज, मिलेगा गारंटीड पेंशन योजना का फायदा

Saroj kanwar
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Government Employees Pension: हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा करते हुए नई पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिनमें सबसे अहम रहा सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme – UPS) की स्वीकृति. 1 अगस्त 2025 से यह योजना लागू में आ जाएगी, जिससे 1 जनवरी 2006 के बाद नियुक्त सभी नियमित सरकारी कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा.

कौन-कौन कर्मचारी होंगे लाभार्थी?

  • राज्य सरकार के अनुसार, यह योजना उन सरकारी कर्मचारियों के लिए है जो 1 जनवरी 2006 के बाद सेवा में आए हैं.
  • ऐसे कर्मचारियों की संख्या 2 लाख से अधिक बताई जा रही है.
  • हालांकि, यह योजना अनिवार्य नहीं है, यानी कर्मचारी चाहें तो नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत भी अपनी सेवाएं जारी रख सकते हैं.

UPS बनाम NPS

  • यूपीएस और एनपीएस दोनों ही पेंशन योजनाएं हैं, लेकिन दोनों योजना अलग है.
  • UPS एक “परिभाषित लाभ” योजना है, जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन राशि तय होती है.
  • वहीं, NPS एक “परिभाषित अंशदान” योजना है, जिसमें मिलने वाली पेंशन निवेश के प्रदर्शन पर निर्भर करती है.
    कर्मचारी अपनी सुविधा और जोखिम क्षमता के अनुसार किसी एक विकल्प को चुन सकते हैं.

कितनी मिलेगी पेंशन?

  • मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि 25 साल की सेवा पूरी करने पर अंतिम 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा.
  • वहीं, यदि कोई कर्मचारी कम से कम 10 साल सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त होता है, तो उसे भी ₹10,000 प्रति माह की न्यूनतम गारंटीड पेंशन मिलेगी.
  • इसके साथ ही, 30% पारिवारिक पेआउट की व्यवस्था भी इस योजना में लागू की गई है.

पारिवारिक पेंशन और महंगाई राहत का क्या होगा प्रावधान?

  • सरकार ने UPS योजना में पारिवारिक पेंशन का भी प्रावधान किया है.
  • अगर किसी पेंशनभोगी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो परिवार को अंतिम आहरित पेंशन का 60% मिलेगा.
  • इसके अलावा, पेंशनधारकों को महंगाई राहत (Dearness Relief) भी दी जाएगी, जिसकी गणना सर्विस में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के समान की जाएगी.
  • हालांकि, यह राहत केवल पेंशन भुगतान शुरू होने के बाद ही देय होगी.

24 साल की सेवा के बाद मिलेगा पूरा लाभ

  • UPS योजना के तहत पूरा लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने 25 साल की सेवा पूरी की है.
  • 10 साल से अधिक लेकिन 25 साल से कम सेवा वाले कर्मचारियों को ₹10,000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन गारंटी दी गई है.
  • यह प्रावधान उन कर्मचारियों के लिए खास है जो कम आय वर्ग से आते हैं और सेवा के दौरान नियमित वेतन वृद्धि से वंचित रहते हैं.

सरकार ने पूरा किया चुनावी वादा

  • हरियाणा सरकार ने यह योजना लागू कर अपने चुनावी वादे को पूरा किया है.
  • वर्षों से कर्मचारी संगठन पेंशन व्यवस्था को लेकर आवाज उठा रहे थे. UPS लागू कर सरकार ने यह संदेश दिया है कि वह कर्मचारी कल्याण को प्राथमिकता देती है.
  • सरकार का कहना है कि यह योजना राज्य के आर्थिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है.
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