किसानों को फसलों को हर साल मौसम कारण काफी नुकसान होता है। ऐसे में कई समय कई किसान सरकार से लिया गया फसल ऋण चुका नहीं पाते और डिफाल्टर होने के कारण उन्हें नया लोन भी नहीं मिल पाता है। किसानो की समस्या को ध्यान में रखते प्रदेश सरकार की ओर से पुराने लिए गए कृषि ऋण को माफ किया जा रहा है। कृषि ऋण का माफी योजना के तहत राज्य सरकार प्रदेश के किसानों को ₹2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ कर रही है।
प्रदेश में किसानो की ₹50000 तक के कर्ज माफ किया जा रहे थे
बता दें की पहले प्रदेश में किसानो की ₹50000 तक के कर्ज माफ किया जा रहे थे। लेकिन अब प्रदेश सरकार ने से बढ़कर ₹200000 तक कर दिए हैं। सरकार प्रदेश के किसानों को ₹200000 के कर्ज माफ करेगी। कृषि ऋण माफी योजना में अब तक करीब 4.50 लाख से अधिक किसानों की कर्ज माफ किए गए हैं। वहीं से किसानों के लिए कर्ज माफी की प्रक्रिया जा रही है। इसमें जो किसान कर्ज माफी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं जल्दी ही इस योजना में पंजीकरण करवा कर कर्ज माफी का लाभ उठा सकते हैं।
प्रदेश के वे किसान जिन्होंने साल 2020 तक इससे पहले फिर कृषि फसल ऋण लिया हो उनका कर्ज माफ किया जाएगा। ऐसे में 31 मार्च 2020 तक के मानक फसल ऋणी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत किसानों को ₹50000 से लेकर ₹200000 तक का कर्ज माफ किया जाएगा और योजना का कार्यान्वन रुपए पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। आप इसमें ऑनलाइन पंजीकरण करवा कर ऋण माफी योजना का लाभ उठा सकते हैं।
निर्धारित सीमा से अधिक बकाया ऋण की अदायगी डीबीटी के माध्यम से करनी होगी
प्रदेश जो किसान अपना पुराना ऋण माफ करना चाहते हैं वह कॉमन सर्विस सेंटर सेंटर तथा बैंक द्वारा आवेदन प्राप्त करके उसे भरकर अपलोड कर सकते हैं। निर्धारित सीमा से अधिक बकाया ऋण की अदायगी डीबीटी के माध्यम से करनी होगी। आवेदनों की शिकायती का ऑनलाइन माध्यम से निपटारा किया जाएगा।
कृषि ऋण माफी योजना के तहत प्रदेश सरकार की ओर से किसानों के लिए जो पात्रता व शर्तें निर्धारित की गई है। इस प्रकार से है। प्रदेश के जो किसान एक पात्रता और शर्तो को पूरा करेगा। उसे ही ऋण माफी योजना का लाभ दिया जाएगा। यह पात्रता और शर्ते इस प्रकार से है।
यह पात्रता और शर्ते इस प्रकार से है।
कृषि बिल माफी योजना के लिए रैयत और गैर रैयत दोनों पात्र होंगे।रैयत किसान का मतलब उन किसानों से होगा जिसमे वो स्वयं भूमि पर खेती करते हैं। वहीं गैर रेयर किसान वह है जो अन्य किसानों की भूमि पर खेती का काम करते हैं।
किस झारखंड का राज्य का निवासी होना चाहिए ।
किसान की आयु 18 साल से अधिक होनी चाहिए तभी वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकेगा।
किसान के पास वैध आधार नंबर होना जरूरी है।
ऋण माफी योजना का लाभ एक परिवार की एक सदस्य को मिल सकेगा और माफी के लिए आवेदन करने वाले किसान की पास राशन कार्ड होना चाहिए।
आवेदक किसान के पास क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है।
इस योजना के तहत किसानों की अल्पकालीनऋण को ही माफ किए जाएंगे।
फसल ऋण झारखंड में स्थित अहर्ता धारी बैंक प्राप्त बैंक से निर्गत होना चाहिए।
आवेदन के पास मानक फसल ऋण खाता होना चाहिए।
दिवंगत ऋण धारक का परिवार भी योजना का पात्र होगा।
यह योजना सभी फसल ऋण धारक के लिए स्वेच्छिक रखी गयी है।
कृषि ऋण माफी योजना की प्रगति एक नजर में
अब तक सफल ऋण माफी पाने वाले किसानों की संख्या- 4,72,133
ऋण माफी प्रक्रियाधीन किसानों की संख्या- 4,70,812
योजना के तहत कुल ई-केवाईसी- 4,97,685
पीएफएमएस में प्रक्रियाधीन- 4871
भुगतान विफल- 20681