EPFO ने बदले PF क्लेम करने के नियम, चेक करें क्या चाहिए होंगे डॉक्यूमेंट

Saroj kanwar
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हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कुछ श्रेणियां के कर्मचारियों के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को आधार से लिंक करने के अनिवार्यता में छूट देने का महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इन निर्णय उन कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो विभिन्न कारणों से आधार प्राप्त नहीं कर पाए। इस फैसले कर्मचारियों के लिए पीएफ क्लेम प्रक्रिया को बनाया जा रहा है जिससे उनके लिए भविष्य निधि का लाभ प्राप्त करना और आसान हो जाएगा।

किसे मिली है छूट?

इस छूट का लाभ और कर्मचारियों को मिलेगा जो निम्नलिखित श्रेणी में आते हैं।
अंतरराष्ट्रीय कर्मचारी: वे कर्मचारी जो भारत में काम करने के बाद अपने देश लौट चुके हैं और जिनके लिए आधार लेना संभव नहीं हो पाया।
विदेशी नागरिकता प्राप्त भारतीय: वे भारतीय नागरिक जिन्होंने विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है।
स्थायी रूप से विदेश गए पूर्व भारतीय नागरिक: ऐसे भारतीय नागरिक जो अब स्थायी रूप से विदेश में निवास कर रहे हैं।
नेपाल और भूटान के नागरिक: नेपाल और भूटान के नागरिक, जिनके लिए भारतीय आधार योजना लागू नहीं होती।
EPF&MP अधिनियम के तहत कवर किए गए वे कर्मचारी, जो भारत के बाहर रहते हैं और आधार नहीं रखते।

ईपीएफओ केनियम

ईपीएफओ अधिकारियों की प्रक्रिया को बहुत सावधानी संभालने की जिम्मेदारी दी गयी है त्येक मामले की जांच के लिए स्वीकृति अधिकारी प्रभारी के माध्यम से इ- ऑफिस फाइन को मंजूरी दी जाएगी। कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि अपने पूरे करियर में एक ही UAN का उपयोग करें और पुराने सेवा रिकॉर्ड को अपने वर्तमान UAN में ट्रांसफर करें यह उन्हें भविष्य में आसानी से EPFO का लाभ प्राप्त करने में मदद करेगा।

इस बदलाव का फायदा


यह कदम उन कर्मचारियों के लिए एक राहत की तरह है जिन्हें आधार प्राप्त करने में मुश्किलें आ रही है। इसके माध्यम से वैकल्पिक दस्तावेजों का उपयोग करके अपने एपफओ क्लेम में को आसानी से निपट सकते हैं। इस व्यवस्था से न केवल प्रक्रिया को सरल बनाया गया बल्कि यह पूरी तरह से सुरक्षित भी है क्योंकि दस्तावेजों के माध्यम से अधिक प्रमाणिकता सुनिश्चित की जा रही है।

कर्मचारियों को क्या करना चाहिए?


जो कर्मचारी इस श्रेणी में आते हैं, उन्हें पासपोर्ट, नागरिकता प्रमाणपत्र और अन्य वैकल्पिक दस्तावेज़ तैयार रखने चाहिए। इसके अलावा, EPFO के One Member One EPF Account फीचर का उपयोग करके वे सभी पुराने UAN को एक ही UAN में जोड़ सकते हैं। यह न केवल उनके भविष्य निधि को सुरक्षित करेगा, बल्कि किसी भी भविष्य के क्लेम के लिए भी सुविधा प्रदान करेगा।

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