EPFO खाता: PF से तुरंत पैसा निकालना है? जानिए कौन सा फॉर्म जमा करना है

Saroj kanwar
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कर्मचारियों के लिए सबसे भरोसेमंद खातों में से एक ईपीएफ खाता है। इसकी अहमियत को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। हर कर्मचारी की भविष्य की बचत भविष्य निधि खाते में जमा होती है। सेवानिवृत्ति के बाद एक बड़ी रकम मिलती है।

हालांकि, किसी ज़रूरी काम के लिए आप नौकरी करते हुए भी अपने ईपीएफ खाते से पैसे निकाल सकते हैं। बहुत से लोगों को इसकी थोड़ी-बहुत जानकारी तो होती है, लेकिन कई लोगों को यह नहीं पता होता कि किस स्थिति में कौन सा फॉर्म भरना है। इस वजह से पीएफ खाते से पैसे निकालना मुश्किल हो सकता है। जिस तरह यह जानना ज़रूरी है कि आपके पीएफ खाते में कितना पैसा है, उसी तरह यह जानना भी ज़रूरी है कि पैसे कैसे निकालें, अपने खाते को कैसे ट्रांसफर करें और पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें।

अपने पीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें या इस्तेमाल करें
अग्रिम निकासी
अगर आप अभी भी नौकरीपेशा हैं और अपने पीएफ खाते से पैसे निकालना चाहते हैं, तो कंपोजिट क्लेम फॉर्म का इस्तेमाल करें। यह फॉर्म दो तरह का होता है: आधार और गैर-आधार।
अगर आपका आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और फॉर्म 11 यूएएन पोर्टल पर अपडेट हैं, तो आप आधार-आधारित कंपोजिट क्लेम फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं।
आप सीधे ईपीएफओ कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। आपको अपने नियोक्ता से सत्यापन की आवश्यकता नहीं है।

एलआईसी बीमा
अगर आप अपने ईपीएफ खाते के ज़रिए एलआईसी बीमा चाहते हैं, तो फॉर्म 14 का इस्तेमाल करें।
मासिक पेंशन
आप 10 साल नौकरी करने के बाद मासिक पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म 10D का इस्तेमाल करें।
अगर आप 10 साल से कम काम करने के बाद पैसा निकालना चाहते हैं, तो कंपोजिट क्लेम फॉर्म का इस्तेमाल करें।
पीएफ खाता स्थानांतरण
अगर आप अपनी नौकरी छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में नौकरी करते हैं, तो अपना पीएफ खाता स्थानांतरित करने के लिए फॉर्म 13 का इस्तेमाल करें।

अंतिम निपटान
अगर आप अब नौकरी नहीं कर रहे हैं, तो नौकरी छोड़ने के दो महीने बाद तक प्रतीक्षा करें, फिर अंतिम निपटान के लिए कंपोजिट क्लेम फॉर्म के ज़रिए आवेदन करें।
अगर आप 10 साल की सेवा के बाद नौकरी छोड़ते हैं, तो आप पेंशन फंड से स्कीम सर्टिफिकेट के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।
मृत्यु की स्थिति में
अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु 58 साल की उम्र से पहले हो जाती है, तो अंतिम निपटान के लिए फॉर्म 20 जमा करें।
अगर परिवार मासिक पेंशन लाभ चाहता है, तो फॉर्म 10D का इस्तेमाल करके आवेदन करें।
EDLI योजना के तहत बीमा दावा करने के लिए, फॉर्म 5IF का इस्तेमाल करें।

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