epfo कर्मचारी और नियोक्ता दोनों से बेसिक सैलरी का 12% योगदान लेते हैं जो की प्रोविडेंट फंड और पेंशन स्कीम में जमा होता है। बेरोजगारी और अन्य परिस्थितियों में आंशिक या पूर्ण निकासी की अनुमति दी जाती है। भारतीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थान वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। ईपीएफओ के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का 12% योगदान देते हैं। इस योगदान का एक बड़ा हिस्सा प्रोविडेंट फंड में जमा होता है जबकि शेष कर्मचारी पेंशन योजना में की जाती है।
यह सिस्टम आपके रिटायरमेंट के बाद आपकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
पीएफ में योगदान की विशेषताएं
नियोक्ता का योगदान
नियोक्ता द्वारा दिया गया 12% में से 8.33%EPS में जाता है और 3.67 परसेंट प्रोविडेंट फंड में जमा होता है।
कर्मचारी का योगदान
कर्मचारी का पूरा 12% योगदान प्रोविडेंट फंड खाते में जमा होता है।
प्रोविडेंट फंड में धन निकासी
EPFO ने कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में फंड की आंशिक या पूर्ण निकासी की अनुमति दी है।
बेरोजगारी -यदि आपकी नौकरी चली जाती है तो आप अपने नई नौकरी ज्वाइन नहीं की है तब तक 7 दिनों के बाद अपने प्रोविडेंट फंड का पूरा अमाउंट निकाल सकते हैं।
नौकरी पैसा व्यक्ति के लिए निकासी
नौकरी करते समय आप कुछ शर्तों के तहत अपने PF बैलेंस का 75% तक निकाल सकते हैं।
निकासी या ट्रांसफर क्लेम प्रोसेसिंग
EPFO आमतौर पर क्लेम को प्रोसेस करने और धनराशि ट्रांसफर करने में लगभग 20 दिन लेता है। यदि इस समय के भीतर धनराशि प्राप्त नहीं होती है, तो सदस्य रीजनल पीएफ कमिश्नर से संपर्क कर सकते हैं या EPFO की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
EPF क्लेम स्टेटस की जांच कैसे करें
EPF क्लेम स्टेटस की जांच करने के लिए आपके पास कई विकल्प उपलब्ध हैं:
UAN मेंबर पोर्टल: आप UAN पोर्टल पर लॉगिन करके अपने क्लेम स्टेटस की जांच कर सकते हैं।
EPFO वेबसाइट: EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी आप क्लेम स्टेटस देख सकते हैं।
उमंग ऐप: मोबाइल यूजर्स के लिए उमंग ऐप एक सुविधाजनक विकल्प है, जहां वे अपने मोबाइल फोन से ही क्लेम स्टेटस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।