Driving License: घर बैठे आसानी से बनवा सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, बस करना होगा ये काम, देखें आसान प्रक्रिया 

Saroj kanwar
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Driving License : ड्राइविंग लाइसेंस एक ऑफिशल डॉक्युमेंट होता है। गाड़ी चलाने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार भारत में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आमतौर पर 18 साल की उम्र जरूरी है लेकिन कुछ मामलों में 16 साल की उम्र में भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया जा सकता है। लेकिन 16 साल की उम्र में केवल उन व्हीकल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनता है जिनकी इंजन कैपेसिटी 50 सीसी से कम होती है जैसे की बाइक या स्कूटी। हैवी गाड़ियों के लिए मिनिमम उम्र 18 से 21 साल होनी चाहिए।

कौन जारी करता है ड्राइविंग लाइसेंस

 ड्राइविंग लाइसेंस एक कानूनी दस्तावेज होता है जो यह साबित करता है कि आपके पास गाड़ी चलाने का अधिकार है। आमतौर पर ड्राइविंग लाइसेंस रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ओरिजिनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के द्वारा जारी किया जाता है।

 कितने तरह के होते हैं ड्राइविंग लाइसेंस

 भारत में तीन तरह की ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाते हैं। पहले लर्निंग, दूसरा परमानेंट लाइसेंस और तीसरा कमर्शियल लाइसेंस।

कैसे बनता है ड्राइविंग लाइसेंस

 आमतौर पर आरटीओ ऑफिस जाकर ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाता है और इसके लिए एक तार फीस देनी होती है। लेकिन आप घर बैठे भी ड्राइविंग लाइसेंस आसानी से बनवा सकते हैं।

 घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको https://parivahan.gov.in/parivahan/ पर जाना होगा और यहां आपको चुनना होगा कि आपको लर्नर लाइसेंस बनवाना है या फिर परमानेंट लाइसेंस।

 ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको सभी डिटेल्स और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी डालने के बाद आपको ₹50 की फीस देनी होगी और सभी प्रक्रिया पूरे करने के 7 दिन के भीतर आपको लर्निंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा।

 परमानेंट लाइसेंस नहीं बनता है ऑनलाइन

 आप कोई बता दे कि आपको परमानेंट लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ ऑफिस जाना होगा क्योंकि घर बैठे परमानेंट लाइसेंस नहीं बन सकता है।

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