Dog License : अब कुत्ता पालने के लिए लेना होगा लाइसेंस, वरना हो सकती है जेल 

Saroj kanwar
2 Min Read

Dog License : पिछले कई दिनों से दिल्ली में आवारा कुत्तों हटाने के लिए बहस चल रही थी. उसके बाद पालतू कुत्तों के लिए बहस शुरू हो गई है. हाल ही में लिप्रीम कोर्ट ने कुत्तों को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों को लेकर कुछ नियम बनाए है.

इन नियमों का पालन जरूर करना होगा, वरना आपको सजा या जुर्माना देना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को तत्काल सड़कों से हटाने का आदेश दे दिया है. 

कुत्ते पालने के नियम

1. वैसे तो देश के कई राज्यों में कुत्ते को पालने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है. दिल्ली के लिए दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के सेक्शन 399 के तहत पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है. इसी के बाद ही  एमसीडी(MCD) पेट ऑनर को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या लाइसेंस देती है. 

2. कुत्ता पालने के लिए लाइसेंस नगर निगम या नगर पालिकाएं बना कर देगी. इसके लिए आप ऑनलाइन भी डॉग रजिस्ट्रेशन करवा सकते है. 

3. कुत्ते का लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक साल या जब तक डॉग के रेबीज वैक्सीनेशन की वैधता तक ही लाइसेंस वैध होता है. अविधि खत्म होने के बाद आपको इसे रिन्यू करवाना होगा. 

4. कुत्ते के मालिक की आधार आईडी, कुत्ते और मालिक की ज्वॉइंट फोटो, डॉग का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, जिसमें डॉग और ऑनर की डिटेल्स हों और वैक्सीनेशन का प्रूफ रजिस्ट्रेशन के लिए देना होगा. 

5. पेट डॉग का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको 500 रुपये फीस देनी होगी. 

6. एमसीडी(MCD) की वेबसाइट पर जाकर आप कुत्ते के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते है. 

7. कुत्ता पालने के लिए लाइसेंस लेना बहुत जरूरी है. अगर कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के कुत्ते को पालते है तो उसे नियमों के अनुसार व्यक्ति का चालान किया जाएगा. साथ ही कुत्तों के मालिक के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा. 

TAGGED:
Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *