क्या आप जानते है व्यक्ति की मृत्यु के बाद पैन कार्ड ,आधार कार्ड और वोटर आईडी क्या होता है ?

Saroj kanwar
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पैन कार्ड ,आधार कार्ड ,वोटर आईडी कार्ड ,पासपोर्ट जैसे अहम दस्तावेज जीवन भर हम उपयोग करते है। इन दस्तवेजो का इस्तेमाल हम सरकारी योजना का लाभ लेने और पहचान के लिए जरूरी होता है हालांकि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती , तो इन दस्तावेजों का गलत उपयोग होने का खतरा रहता है। यह सवाल उठता है की मृत व्यक्ति के इस कार्डों का क्या किया जाए उसका दुरुपयोग कैसे रोका जाएं।

भारत में फ़िलहाल को रद्द करने के लिए कोई विशेष गाइडलाइन है। लेकिन कुछ आसान उपाय है जिनसे इन दस्तावेजों के गलत इस्तेमाल को रोका जा सकता है। यहां जानते हैं जब किसी व्यक्ति का निधन हो जाता है तो इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों का दुरुपयोग कैसे रोका जा सकता और किन प्रक्रियाओं का पालन किया जा सकता है।

आधार कार्ड को गलत उपयोग कैसे रोका जाए

किसी व्यक्ति के निधन के बाद उसके आधार कार्ड का दुरुपयोग रोकने के लिए UIDAI को सूचित करना जरूरी होता है। UIDAI मृत व्यक्ति की जानकारी प्राप्त करने के बाद उसके आधार कार्ड आईडी को लॉक कर देते है। हालाँकि आधार कार्ड को पूरी तरह से रद्द नहीं किया जा सकता लेकिन उसे लॉक कर दिया था ताकि उसका गलत इस्तेमाल न करें। यह प्रक्रिया बेहद सरल हैUIDAI की आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी आधार केंद्र पर जाकर इसे लॉक किया जा सकता है।

वोटर आईडी कार्ड कानिलंबन

वोटर आईडी कार्ड का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए चुनाव आयोग से संपर्क करना आवश्यक होता है। इस प्रक्रिया के लिए मृतक के परिवार का चुनाव कार्यालय में जाकर फॉर्म 7 भरना होता है। इसके बाद मृत्यु व्यक्ति का वोटर आईडी रद्द कर दिया जाता है। इसके लिए मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज पेश करने पड़ते हैं। यह कदम चुनावी प्रक्रिया में धोखाधड़ी से बचने के लिए महत्वपूर्ण है।

पासपोर्ट का सुरक्षा उपाय

पासपोर्ट के मामले में कोई स्पष्ट प्रक्रिया नहीं है जो इसे रद्द करने के लिए मौजूद हो ,जब पासपोर्ट की वैधता समाप्त हो जाती है तो यह अमान्य हो जाते हैं, हालाँकि अगर किसी व्यक्ति का पासपोर्ट मृत व्यक्ति के पास हो उसे सुरक्षित रखना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि दस्तावेज गलत हाथों में चला जाता है इसका दुरुपयोग हो सकता है। इसलिए पासपोर्ट को सुरक्षित रखने के लिए परिवार वालों को सतर्क रहना चाहिए।

पैन कार्ड को सरेंडर करना


पैन कार्ड का दुरुपयोग होने से रोकने के लिए परिजनों को संबंधित व्यक्ति के निधन के बाद इनकम टैक्स विभाग से संपर्क करना चाहिए। पैन कार्ड को सरेंडर करने की प्रक्रिया बेहद सरल है। इसके लिए संबंधित व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) और कुछ अन्य दस्तावेजों की जरूरत होती है। एक बार पैन कार्ड को सरेंडर करने के बाद, इसे ब्लॉक कर दिया जाएगा, जिससे कोई भी व्यक्ति इसका गलत उपयोग नहीं कर पाएगा।

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