केंद्रीय कर्मचारियों को साल भर में अलग-अलग तरह की छुट्टियां दी जाती है। बता दे केंद्रीय कर्मचारियों की छुट्टी के नियम बदलाव किए गए हैं बदलाव के तहत कर्मचारियों को 42 दिन की स्पेशल छुट्टी मिलेगी सरकार की तरफ से शर्तो को लागू कर दिया गया है। इन शर्तो को पूरा करने वाले कर्मचारियों की छुट्टी हासिल कर सकेंगे आइये जानते है इन शर्तो के बारे में।
इसके लिए सरकार से संबंधित विभागों निर्देश दिया गया
भारत में जितने भी केंद्रीय कर्मचारी है उनके लिए एक राहत की खबर आ रही है। बता दे की यह अपडेट में छुट्टियां को लेकर जारी किया गया है वह केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली छुट्टियां को लेकर नए नियम तय किये गए है । अब कर्मचारी एक विशेष शर्त के अनुसार ही लंबी छुट्टी आने की 42 दिन का अवकाश ले पाएंगे। इन छुट्टियों के लिए नियम और शर्तों को अपना पूरा न करने वाले कर्मचारीछुट्टी का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसके लिए सरकार से संबंधित विभागों निर्देश दिया गया।
सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी स्पेशल छुट्टी
सरकारी केंद्र कर्मचारियों के लिए हाल ही में एक इस बड़ी खुशखबरी सामने देखने को मिल रही है कुछ खास शर्ते पालन करने में सरकार की तरफ से 42 दिन की स्पेशल छुट्टी देने की बात कही है। हाल ही में जारी की गयी एक रिपोर्ट के अनुसार ,नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड टिशु ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन यानी NOTTO की तरफ से जानकारी सामने आयी है। बताया गए है की अंगदान करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को 42 दिन की छुट्टी का लाभ दिया जाएगा। NOTTO के प्रमुख के मुताबिकक्रमिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी DOPT के द्वारा इस बारे में आदेश जारी किए गए हैं। जिसमें उन्होंने बताया कि हाल ही में वेबसाइट पर यह देश अपलोड कर दिया गया है।
अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी अनुदान करते हैं तो उसके बाद उन्हें पहले की छुट्टी मिलेगी। यह छुट्टी हर तरह की सर्जरी के लिए लागू किया जाता है।डीओपीटी के आदेश के अनुसार ,बताया कि विशेष आकस्मिक अवकाश समानता अस्पताल में भर्ती होने के दिन से एक बाद मिल जाएंगे हालांकि अगर जरूरत पड़ती है या फिर डॉक्टर की सिफारिश पर सर्जरी से अधिकतम एक सप्ताह तक भी छुट्टी को उपलब्ध करवाया जाता है।