CBDT ने चेताया, तुरंत करें ये काम, वरना रुक जाएगी सैलरी, ITR और रिफंड

Saroj kanwar
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पैन-आधार लिंक नवीनतम अपडेट: सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि अब आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य है। अगर 31 दिसंबर, 2025 की समयसीमा तक ऐसा नहीं किया गया, तो 1 जनवरी, 2026 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। सीबीडीटी ने इस संबंध में पहले ही एक अधिसूचना जारी कर दी है। टैक्स कंसल्टिंग प्लेटफॉर्म टैक्सबडी ने X पर पोस्ट करके चेतावनी दी है कि लिंक न करने पर कई वित्तीय लेनदेन रुक सकते हैं।

टैक्सबडी ने कहा, “आपका पैन कार्ड 1 जनवरी, 2026 से निष्क्रिय हो जाएगा। इसके परिणामस्वरूप, आप अपना आईटीआर दाखिल नहीं कर पाएंगे, रिफंड प्राप्त नहीं कर पाएंगे, आपकी सैलरी चली जाएगी और आपकी एसआईपी भी फेल हो सकती है।”

पैन और आधार को लिंक करना किसे ज़रूरी है?

वित्त मंत्रालय द्वारा 3 अप्रैल, 2025 को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, जिन व्यक्तियों को 1 अक्टूबर, 2024 से पहले उनके आधार नामांकन आईडी के आधार पर पैन कार्ड जारी किए गए थे, उन्हें 31 दिसंबर, 2025 तक आयकर विभाग को अपना आधार नंबर जमा करना होगा। अगर किसी व्यक्ति का पैन कार्ड उसके आधार नामांकन आईडी का उपयोग करके बनाया गया है, तो उसे अपना आधार नंबर प्राप्त करने के बाद अपने पैन और आधार को फिर से लिंक करना होगा।

पैन लिंक न करने पर क्या होगा?

यदि पैन और आधार को नियत तिथि तक लिंक नहीं किया जाता है, तो संबंधित पैन कार्ड अगले दिन, यानी 1 जनवरी, 2026 से निष्क्रिय हो जाएगा। इसके बाद, व्यक्ति आईटीआर दाखिल नहीं कर पाएगा या पुराने रिफंड प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसके अलावा, लंबित रिटर्न की प्रक्रिया भी रोक दी जाएगी। टीडीएस/टीसीएस क्रेडिट फॉर्म 26AS में दिखाई नहीं देंगे, और कर कटौती अधिक दर पर होगी। हालाँकि, यदि लिंकिंग प्रक्रिया बाद में पूरी की जाती है, तो पैन कार्ड आमतौर पर 30 दिनों के भीतर पुनः सक्रिय हो जाएगा।
क्या वेतन या निवेश रुक जाएँगे?

कई लोग सोचते हैं कि अगर उनका पैन निष्क्रिय हो जाए, तो क्या उनका वेतन या निवेश रुक जाएगा? हाँ, अगर आपके बैंक खाते या निवेश पहले से ही सक्रिय हैं, तो आपका पैसा सुरक्षित रहेगा और आपकी मौजूदा सैलरी क्रेडिट जारी रहेगी। हालाँकि, नए निवेश, टैक्स से जुड़े काम, केवाईसी अपडेट या शेयर ट्रेडिंग जैसी गतिविधियाँ प्रभावित होंगी।

पैन-आधार को कौन लिंक कर सकता है?

आयकर पोर्टल के अनुसार, सभी पंजीकृत और अपंजीकृत व्यक्तिगत करदाता अपने पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं।

पैन को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया:

सबसे पहले, आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएँ।
होमपेज पर ‘लिंक आधार’ विकल्प पर क्लिक करें।
यहाँ अपना पैन, आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालें।
फिर ‘वैलिडेट’ पर क्लिक करें।
अगर लिंकिंग पेंडिंग है, तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा।
ओटीपी डालें, सबमिट करें और कन्फर्मेशन मैसेज का इंतज़ार करें।
‘क्विक लिंक्स → लिंक आधार स्टेटस’ पर जाएँ और स्टेटस चेक करें।
लिंक करने से पहले क्या ध्यान रखें

लिंक करने से पहले, सुनिश्चित करें कि आपके पैन और आधार कार्ड पर नाम, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर एक जैसे हों। कुछ श्रेणियों, जैसे कि एनआरआई, 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक और कुछ राज्यों के निवासियों को लिंक करने से छूट दी गई है, लेकिन उन्हें पहले इसकी पुष्टि कर लेनी चाहिए। इसके अलावा, समय सीमा के आसपास वेबसाइट में तकनीकी समस्याएँ आ सकती हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप प्रक्रिया पहले ही पूरी कर लें।

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