उत्तर प्रदेश में आबकारी आयुक्त ने शराब की दुकानों में UPI ID/ QR Code से ग्राहकों को भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराने की निर्देश दिया। निर्धारित से अधिक मूल्य के खिलाफ शिकायत करने के लिए टोल फ्री नंबर एवं व्हाट्सएप की सुविधा भी घोषणा की गई है। आबकारी आयुक्त डॉ आदर्श ने बताया कि प्रदेश में शराब की उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण शराब उचित एवं निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराए जाने की उद्देश्य से सभी प्रकार की शराब जैसे देशी शराब, विदेशी शराब एवं बीयर की बिक्री अनिर्वाय रूप से POS मशीन से स्कैन कर किए जाने के सख्त निर्देश सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को दिए गए हैं।
सूचना टोल फ्री नंबर 14405 पर की जा सकती है
प्रदेश में स्थित शराब की सभी आपूर्तक इकाईयों, थोक अनुज्ञापनों , शराब की फुटकर बिक्री की दुकानों पर अनुज्ञापनों मशीन उपलब्ध करा दी गई है। आयुक्त के मुताबिक , उपभोक्ता बियर खरीदते समय यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि विक्रेता द्वारा बियर की बोतल/कैन को स्कैन करने के पश्चात ही बिक्री जा रही है। यदि बोतल बोतल/कैन पर मुद्रित निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बीयर की बिक्री की जा रही है तत्काल इसकी सूचना टोल फ्री नंबर 14405 पर की जा सकती है ,साथ ही व्हाट्सएप नंबर पर 9454466004 मैसेज भेज कर सूचित किया जा सकता है ,उन्होंने बताया कि बियर की अतिरिक्त अन्य शराब का विक्रय भी POS मशीनों के माध्यम से अनिवार्य किया गयाहै।
उपरोक्त नम्बरों पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है
आयुक्त के अनुसार कि इसके अतिरिक्त ग्राहकों के लिए विशेषकर बीयर की दुकानों पर बीयर की कैन/बोतल को अनिवार्य रूप से स्कैन कर प्राप्त करने की एडवाइजरी चस्पा करने के निर्देश जारी किए गए है। साथ-साथ डिजिटल पेमेन्ट की सुविधा को बढ़ावा देने एवं ओवर रेटिंग की सम्भावना को रोकने के उद्देश्ए से शराब के प्रत्एक फुटकर अनुज्ञापन पर UPI ID/ QR Code से भुगतान की सुविधा उपलब्धु कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि यदि शराब की किसी फुटकर दुकान पर डिजिटल पेमेन्ट की व्यवस्था न हो तो तत्का्ल स्थानीय अधिकारियों को सूचित करने के अतिरिक्त उपरोक्त नम्बरों पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।