Big Breaking: अब इंस्टाग्राम रील्स के लिए भी लगेगा टैक्स, हर लाइक्स के लिए अब चुकानी होगी इतनी कीमत

Saroj kanwar
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Big Breaking : आप अगर इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद ही जरूरी है। सोशल मीडिया पर रील्स बनाकर पैसे कमाने वाले लोगों को अब टैक्स चुकाना होगा। आयकर विभाग के द्वारा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस की कमाई को ट्रैक करने के लिए एक नया प्रोफेशनल कोड 160 21 को लागू कर दिया गया है। आपको बता दे कि इसके लागू होने के बाद मध्य प्रदेश के 300 से ज्यादा इनफ्लुएंसर्स आयकर विभाग के रडार पर आ गए हैं।

 अब तक उन्हें कंपनियां टीडीएस काटकर रुपए देती थी लेकिन पहली बार अब उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न भी भरना होगा। सामने जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में रील्स और सोशल मीडिया पर ब्रांडिंग करने वाले लोगों की संख्या 2000 से अधिक जा सकती है। आयकर विभाग के सीओ पंकज शर्मा ने कहा कि बदलते समय में यह लागू करना बेहद जरूरी है।आज के समय में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस पर भी ध्यान रखने की जरूरत है।

 नए कोड के अंतर्गत ब्रांड प्रमोशन प्रोडक्ट बेचने या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कंटेंट बनाने से होने वाले इनकम को ITR 3 या ITR 4 फॉर्म में स्पष्ट रूप से लिखना होगा। सालाना प्रोफेशनल इनकम 50 लख रुपए से कम है तो 50 पीस दिया नहीं 25 लाख टैक्स लगेगा। खर्च का ऑडिट भी करना होगा। सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर पर नकेल कसने के लिए अब सरकार ने तैयारी कर ली है। इससे उनकी रियल कमाई का पता लगेगा और सरकार उन्हें ट्रैक भी कर पाएगी। इस नियम के लागू होने से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस की परेशानी बढ़ सकती है।

देश के टॉप इंफ्लुएंसर

केरी मिनाटी- 21.3 मिलियन

भुवन बाम – 20.8 मिलियन

अमित भड़ाना- 9.8 मिलियन

प्रजकता कोली- 8.8 मिलियन

जाकिर खान- 7.8 मिलियन

मप्र के टॉप इंफ्लुएंसर्स

पायल धरे- 4 मिलियन

नमन देशमुख- 3.6 मिलियन

ऋत्विक धनजानी- 3 मिलियन

तान्या मित्तल- 2.8 मिलियन

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