Bank Closed : हमारा भारत देश में बैंकिंग सेक्टर का विस्तार बहुत तेजी के साथ हुआ है। देश में चाहे प्राइवेट बैंक हो या फिर सरकारी बैंक हो सब का संचालन रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) करता है। जब बैंक चालू होता है तो उसकी वित्तीय स्थिति सही होता है लेकिन समय के साथ बैंक में वित्तीय स्थिति में समस्या आने लगती है तो ग्रह को कोई नुकसान से बचाने के लिए आरबीआई के तरफ से कड़ा फैसला लिया जाता है। इसके साथ ही उस बैंक पर जुर्माना लगाया जाता है। अभी हाल ही में एक ऐसा मामला देखा गया कि आरबीआई के तरफ से इस बैंक का लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है और बैंक को बंद कर दिया गया है। आईए जानते हैं वह कौन सा बैंक है? और आरबीआई ने क्यों फैसला लिया है?
Bank Closed News : भारत का चर्चित बैंक हुआ बंद
भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से एक सहकारी बैंक के खिलाफ एक्शन लिया गया है। RBI ने इस बैंक का लाइसेंस को रद्द कर दिया है। इस बारे में आरबीआई की तरफ से आदेश में कहा गया कि अब यह बैंक किसी तरह का बैंकिंग कारोबार नहीं कर पाएगा।
यह फैसला आने पर सैंकड़ों खाता धारको की टेंशन बढ़ गया हैं। हालांकि उनका घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खाता धारकों की जमा राशि का इंश्योरेंस पूर्व से ही तय है।
आरबीआई ने इस बैंक का लाइसेंस को किया रद्द।
आप सभी को बता दे कि आरबीआई के तरफ से 22 जुलाई 2025 के आदेश के अनुसार कर्नाटक के करवार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस को रद्द कर दिया है, इसके साथ ही सहकारी समितियां के रजिस्टार, कर्नाटक से बैंक को बंद करने के साथ ही बैंक के लिए एक लिक्विडेटर नियुक्त करने के भी अनुरोध किए गए हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और आगे होने वाली आय का संभावनाएं नजर नहीं आ रहा है।
खाताधारकों के हित में लिया गया फैसला
बता दे कि रिजर्व बैंक ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 56 के साथ ही 5(B) की धारा के तहत कारबार सरकारी बैंक पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया गया है। आरबीआई के बयान में यह कहा गया है कि बैंक की धारा 11 (1) और धारा 22(3)(D) के प्रावधानों का भी अनुपालन नहीं करता है। ऐसे में बैंक चालू रखना उसके जमा करता हूं के हित में नहीं होगा।
इसके साथ ही इतना ही कहा गया है कि इस बैंक में वर्तमान फाइनेंस स्थिति की वजह से जमा करता हूं को पूर्ण भुगतान कर पाने में असमर्थ है। ऐसे में यदि बैंक को कारोबार करने दिया गया तो यह जनता के हित में नहीं होगा।
खाताधारक को इतनी रकम निकालने की है अनुमति
यदि किसी भी व्यक्ति का खाता इस बैंक में है तो बैंक का लाइसेंस रद्द होने के बाद अधिकतम 5 लाख रुपए तक निकासी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका पैसा ज्यादा है तो आप 5 लाख से ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं। नियम के अनुसार डूबने वाले बैंक के खाता धारकों की ₹5 लाख तक ही रकम इंश्योर्ड होती है।
जिस तिथि को बैंक का लाइसेंस रद्द किया जाता है या बैंक को बंद कर दिया जाता है उसे तिथि में ग्राहक के खाते में जोड़ जमा और ब्याज होता है उसमें से अधिकतम 5 लख रुपए तक ही निकासी किया जा सकता है। इसमें फिर चाहे उनकी रकम बचत खाते में जमा हो या फिर फिक्स डिपॉजिट में जमा हो या फिर चालू खाते में जमा किया गया हो।