EPS Pension Rule. अगर आप नौकरी करते हैं जिससे प्राइवेट या सरकारी सेक्टर में तो आपका जरूर ईपीएफओ के तहत पीएफ खाता होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ अपने सदस्यों को ऐसे कई लाभ प्रदान करता है। जो कर्मचारी के हित में होते हैं। संगठन एम्पलाइज पेंशन स्कीम (EPS) संचालित करता है जिसके तहत कर्मचारी के सेवाकाल और वेतन आधार के बाद एक मंथली पेंशन मिलती है। अगर आप भी ईपीएफओ खाताधारक है तो आपको EPS पेंशन के तहत कैसे पेंशन मिलेगी इस नियम के बारे में जरूर जाना चाहिए।
कब से लागू हुई एंप्लाइज पेंशन स्कीम
सरकार ने ईपीएफओ द्वारा एंप्लाइज पेंशन स्कीम (EPS) की शुरूआत 16 नवंबर 1995 को की, बता दें कि इस योजना ने एंप्लाइज फैमिली पेंशन स्कीम 1971 की जगह ली है। बता दें कि कुछ शर्तें के साथ में यहां पर EPS के तहत पेंशन मिलती है।
कैसे मिलेगी EPS तके तहत स्कीम
देश में कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन बनाया गया है, जिससे संगठन के तहत EPS पेंशन स्कीम को मैनेज किया जाता है। EPS स्कीम के तहत मौजूदा और नए ईपीएफ मेम्बर्स शामिल होते हैं। तो वही EPS एक पेंशन स्कीम का लाभ उठाने के लिए कोई भी कर्मचारी 10 साल नौकरी करने के बाद पेंशन पाने का हकदार हो जाता है। हालांकि यह पेंशन 58 साल की उम्र पूरी होने के बाद मिलती है।
पीएफ खाते ऐसे जमा होता है पैसा
आप को बता दें कि यदि कोई प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, जिससे कर्मचारी और कंपनी यहां पर 12% हिस्सा आपके पीएफ खाते में जमा करते या अंशदान करते है। जिसमें से लेकिन इसमें से 8.33% हिस्सा पेंशन फंड में और बाकी 3.67% पीएफ में जमा होता है। यहां पर आप का पैसे पेंशन के रुप में मिलता है। हालांकि पीएफ का पैसे लोग निकाल भी सकते हैं।
नौकरी में गैप होने पर मिलेगी पेंशन
लोगों के मन में अक्सर सवाल होगा कि अगर किसी तहह व्यक्ति की नौकरी छूट जाए तो क्या पेंशन का हकदार होगा की नहीं तो आप को बता दें कि इस कॉडिशन में EPS स्कीम का नियम कहता है कि 10 साल की अवधि पूरी करने पर पेंशन मिलता है। अगर कर्मचारी ने UAN नंबर नहीं बदला है तो पेंशन मिलेगी। एक ही यूएएन नंबर से 10 साल की नौकरी होनी चाहिए। इससे पीएफ अकाउंट में जमा पैसे उसी यूएएन में दिखेंगे।