EPFO Higher Pension: इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा हायर पेंशन का फायदा, संगठन ने किया बड़ा खुलासा

Saroj kanwar
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EPFO Higher Pension : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हायर पेंशन (Higher Pension) को लेकर बड़ा स्पष्टीकरण दिया है। सरकार ने साफ किया है कि छूट प्राप्त (Exempted) संस्थानों के सभी कर्मचारियों को हायर पेंशन का लाभ स्वत: नहीं मिलेगा। अगर किसी छूट प्राप्त संस्थान (Trust) ने 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपने ट्रस्ट नियमों (Trust Rules) में बदलाव किया है, तो ऐसे ट्रस्ट के कर्मचारियों के हायर पेंशन के आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता। यह जानकारी संसद के मानसून सत्र के पहले दिन सरकार ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में दी।

संसद में क्या पूछा गया?
लोकसभा में सांसद परषोत्तमभाई रुपाला ने सरकार से पूछा कि सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के फैसले के बाद EPS-1995 के तहत छूट प्राप्त संस्थानों (Exempted Establishments) के पात्र कर्मचारियों को हायर पेंशन का लाभ देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। साथ ही यह भी पूछा गया कि 18 जनवरी 2025 को जारी EPFO के सर्कुलर की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और इस संबंध में सरकार को कोई प्रतिनिधित्व मिला है या नहीं।

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सरकार ने क्या जवाब दिया?
श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने लिखित जवाब में बताया कि EPFO ने सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के फैसले को समयबद्ध तरीके से लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। पात्र पेंशनर्स और सदस्यों के लिए जॉइंट ऑप्शन (Joint Option) के सत्यापन हेतु ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध कराई गई थी।

18 जनवरी 2025 के सर्कुलर में क्या कहा गया?
सरकार ने बताया कि 18 जनवरी 2025 को जारी सर्कुलर के जरिए हायर पेंशन के नियमों को सभी छूट प्राप्त संस्थानों में एक समान तरीके से लागू करने के लिए स्पष्टीकरण जारी किया गया। इसके अनुसार, छूट प्राप्त संस्थानों में हायर पेंशन की पात्रता उसी ट्रस्ट के उन नियमों के आधार पर तय होगी, जो सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के फैसले से पहले लागू थे।
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किन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा हायर पेंशन का लाभ?
सरकार के जवाब का सबसे अहम हिस्सा यह है कि यदि किसी Exempted Establishment ने 4 नवंबर 2022 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपने Trust Rules में संशोधन किया है, तो ऐसे ट्रस्ट के कर्मचारियों द्वारा हायर पेंशन के लिए किए गए आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता। यानी, बाद में बदले गए नियमों के आधार पर हायर पेंशन का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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