क्या PF अकाउंट से 100% पैसा निकालना संभव है? जानें क्या हैं नियम

Saroj kanwar
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) समय-समय पर अपने नियमों में बदलाव करता रहता है, जिसका सीधा असर कर्मचारियों की बचत और रिटायरमेंट फंड पर पड़ता है। EPF अकाउंट में हर महीने कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की ओर से एक हिस्सा जमा किया जाता है, जो भविष्य में आर्थिक सुरक्षा का काम करता है। ऐसे में अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या पीएफ का पूरा 100% पैसा कभी निकाला जा सकता है?

क्या 100% PF निकालना संभव है?

नियमों के अनुसार, EPFO अकाउंट से पूरा यानी 100% पीएफ बैलेंस निकालना संभव है, लेकिन यह केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही अनुमति दी जाती है। कोई भी कर्मचारी अपनी इच्छा से या सामान्य स्थिति में पूरा फंड नहीं निकाल सकता।

पूरा पीएफ पैसा केवल दो स्थितियों में निकाला जा सकता है:

  • जब कर्मचारी की उम्र 58 वर्ष हो जाती है और वह रिटायर हो जाता है
  • जब कोई व्यक्ति नौकरी छोड़ने के बाद लगातार 60 दिनों (2 महीने) तक बेरोजगार रहता है

अगर कर्मचारी नौकरी छोड़ चुका है और उसे दो महीने तक कोई नई नौकरी नहीं मिलती, तो वह आवश्यक घोषणा (declaration) देकर पूरा PF क्लेम कर सकता है।

नौकरी के दौरान पूरा PF निकालना क्यों नहीं संभव?

जब कोई व्यक्ति नौकरी में कार्यरत होता है, तब वह अपने EPF खाते से पूरी राशि नहीं निकाल सकता। इस दौरान केवल आंशिक निकासी या PF एडवांस की सुविधा दी जाती है, और वह भी निर्धारित शर्तों के तहत।

किन परिस्थितियों में मिलती है PF एडवांस सुविधा?

EPFO कुछ खास जरूरतों के लिए आंशिक निकासी की अनुमति देता है, जैसे:

  • मेडिकल इमरजेंसी:
    गंभीर बीमारी या इलाज की स्थिति में कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी और DA के लगभग 6 महीने तक की राशि या कुल जमा राशि (जो भी कम हो) निकाल सकता है।
  • शादी के लिए:
    स्वयं, भाई-बहन या बच्चों की शादी के लिए PF निकालने की सुविधा मिलती है, लेकिन इसके लिए कम से कम 7 साल की नौकरी अनिवार्य होती है। इसमें अधिकतम 50% तक की राशि निकाली जा सकती है।
  • घर खरीदना या निर्माण:
    मकान खरीदने, प्लॉट लेने या घर की मरम्मत के लिए भी PF एडवांस लिया जा सकता है। इसके लिए नौकरी की एक न्यूनतम अवधि पूरी होना जरूरी है।

इन सभी मामलों में केवल सीमित राशि ही निकाली जा सकती है, जबकि पूरा फंड सुरक्षित रहता है।

PF निकालने पर टैक्स नियम क्या हैं?

समय से पहले PF निकासी पर टैक्स नियम लागू होते हैं। यदि कोई कर्मचारी 5 साल की लगातार सेवा पूरी करने से पहले ₹50,000 या उससे अधिक की राशि निकालता है, तो उस पर TDS कट सकता है।

  • यदि PAN कार्ड लिंक है तो 10% TDS लगता है
  • यदि PAN लिंक नहीं है तो यह 30% या उससे अधिक भी हो सकता है

हालांकि, अगर आपकी कुल आय टैक्स स्लैब से कम है, तो आप फॉर्म 15G या 15H जमा करके TDS से बच सकते हैं।

वहीं, 5 साल की लगातार सेवा पूरी होने के बाद किया गया PF निकासी पूरी तरह टैक्स-फ्री माना जाता है।

निष्कर्ष

EPFO के नियम साफ बताते हैं कि PF का 100% पैसा केवल रिटायरमेंट या लंबे समय तक बेरोजगारी जैसी विशेष परिस्थितियों में ही निकाला जा सकता है। नौकरी के दौरान सिर्फ जरूरत के अनुसार आंशिक निकासी की सुविधा मिलती है, जिससे कर्मचारियों की भविष्य की बचत सुरक्षित रहती है।

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