आजकल लोग अपनी कारों पर कई तरह के कोट्स या स्टेट स्टिकर लगवा कर अपने आप को कूल समझते है। कई बार लोग अपना या अपने परिजनों का नाम भी गाड़ी पर लिखवा देते है। इन सब चीजों को उसे पुलिस को तकलीफ नहीं है लेकिन कई बार पर लोग ऐसी चीज कारों पर लिख देते हैं जिससे आपके भारी चालान काटा जा सकते हैं।
जाती या धर्म से जुड़े शब्द या स्टिकर लिखना गैर कानूनी है
उत्तर प्रदेश मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत वाहनों पर जाती या धर्म से जुड़े शब्द या स्टिकर लिखना गैर कानूनी है। उत्तर प्रदेश में मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत वाहनों पर जाती या धर्म से जुड़े शब्द या स्टीकर लिखना गैरकानूनी है । उत्तर प्रदेश में मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत वाहनों पर जाती या धर्म से जुड़े शब्द या स्टिकर लिखना गैरकानूनी है ऐसा करने पर ₹10000 का चालान देना पड़ता है।
गाड़ी के नंबर प्लेट पर ऐसा कोई जातिसूचक या धर्म सूचक शब्द लिखा है
इसके अलावा अगर गाड़ी के नंबर प्लेट पर ऐसा कोई जातिसूचक या धर्म सूचक शब्द लिखा है जो यूपी में ऑर्डर हुआ है तो यूपी में, मोटर वाहन अधिनियम 1998 के तहत आपको 1,000 रुपये का चालान देना पड़ेगा। इसके अलावा गाड़ी की नंबर प्लेट पर जाति या धर्म से जुड़ी कोई जानकारी लिखी है तो आपको ₹5000 का चालान भरना पड़ सकता है ।
उद्देश्य धार्मिक और जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देने से रोकता है
इस नियम को 2023 से लागू किया गया है जिसका उद्देश्य धार्मिक और जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देने से रोकता है। इसके अलावा भी कई बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना होता है। आपको ध्यान रखना होगा यह नियम केवल उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि देश के ने कई राज्यों में समान रूप से लागू हो सकते हैं।
यह नियम केवल लिखित जानकारी पर ही लागू होता है इसलिए आपको अपनी जाति या धर्म का प्रदर्शन करने वाले स्टिकर या लोगो नहीं लगा सकते। इसके अलावा भी आपको यातायात नियमो का पालन करना होता है इसके अंतर्गत आपको स्पीड नियमों का पालन करना और ट्रैफिक सिग्नल का पालन करना चाहिए।