हरियाणा सरकार द्वारा अंत्योदय परिवारों के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना चलाई जा रही है जिसके तहत इन परिवारों की बेटी की शादी पर 71 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज की आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सहारा देना है ताकि बेटियों की शादी का सम्मान और गरिमा के साथ संपन्न कर कर सके।
शादी के 6 महीने पूरे होने से पहले shaadi.edisha.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाए
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र लाभार्थियों की विवाह पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। इसके लिए विवाहित जोड़े ई- दिशा पोर्टल पर पंजीकरण होना जरूरी है। डीसी नरेश नरवाल ने बताया कि , योजना का लाभ लेने के लिए पात्र लाभार्थी अपनी बेटी की शादी के 6 महीने पूरे होने से पहले shaadi.edisha.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाए।
माता पिता का मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुदान राशि दी जाएगी
पंजीकरण होने की पश्चात ही करने के पिता माता पिता का मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुदान राशि दी जाएगी। योजना के तहत विभिन्न वर्गों के लिए अलग-अलग राशि का अनुदान राशि प्रावधान है। अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में है तो 11000 रुपए का लाभ मिलेगा। सभी वर्गों की विधवा महिलाएं , बेसहारा महिला और अनाथ बच्चे जिनकी आय 180000 रूपये से कम है। उन्हें 51 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवारों की 31 हजार रुपए का अनुदान मिलेगा
बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवारों की 31 हजार रुपए का अनुदान मिलेगा। इसी तरह अनुचित द्वारा या विमुक्त जाति का परिवार सूची में नहीं है। लेकिन उनकी उनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार से कम है तो उन्हें भी ₹31000 का अनुदान मिलेगा। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दिव्यांग जोड़ों को भी विशेष लाभ प्रदान किया जाता है । अगर विवाहित युगल में से दोनों 40% या इससे से अधिक दिव्यांग है तो उन्हें 51 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी । यदि पति पत्नी में से कोई एक 40% है इससे अधिक दिव्यांग है तो उन्हें की ₹31 000 का अनुदान मिलेगा।