पैन कार्ड अपडेट: आज के समय में पैन कार्ड देशभर के लोगों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है। पैन कार्ड के बिना बैंकिंग या गैर-बैंकिंग लेनदेन करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए, यदि आप नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करने की योजना बना रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। पैन कार्ड आयकर अधिनियम, 1961 के तहत जारी किया जाता है। इसमें एक अद्वितीय 10 अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक कोड होता है। यह संख्या प्रत्येक व्यक्ति या संस्था के लिए अलग-अलग जारी की जाती है। यह संख्या कंप्यूटर द्वारा जनरेट की जाती है और जीवन भर वैध रहती है।
पैन कार्ड न केवल व्यक्तियों के लिए बल्कि कंपनियों, ट्रस्टों और साझेदारी फर्मों के लिए भी आवश्यक है। आयकर रिटर्न दाखिल करने, बैंकिंग लेनदेन और कई अन्य वित्तीय गतिविधियों के लिए पैन कार्ड बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आप पहली बार पैन कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं, तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों का उपयोग कर सकते हैं।
पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
आप NSDL (अब Protean) या UTIITSL की आधिकारिक वेबसाइटों के माध्यम से घर बैठे आराम से पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
सबसे पहले, आपको संबंधित वेबसाइट पर जाकर नया पैन कार्ड बनवाने का विकल्प चुनना होगा। फिर, अपनी नागरिकता के अनुसार फॉर्म चुनें। भारतीय नागरिकों के लिए फॉर्म 49A और विदेशी नागरिकों के लिए फॉर्म 49AA भरा जाता है।
आपको फॉर्म में अपना नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अन्य आवश्यक जानकारी ध्यानपूर्वक भरनी होगी। सभी विवरण भरने के बाद, प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है।
शुल्क जमा करने के बाद, एक पावती पर्ची जारी की जाती है, जिसमें 15 अंकों का पावती नंबर होता है। इसके बाद आप आधार ओटीपी का उपयोग करके ई-हस्ताक्षर कर सकते हैं। यदि आप ई-हस्ताक्षर नहीं करते हैं, तो आवेदन पत्र और आवश्यक दस्तावेज 15 दिनों के भीतर कूरियर द्वारा संबंधित कार्यालय को भेजने होंगे। सभी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, पैन नंबर जारी किया जाता है, और पैन कार्ड आमतौर पर 15 कार्यदिवसों के भीतर आपके पते पर पहुंचा दिया जाता है।
ऑफलाइन पैन कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें?
जो लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते हैं, वे ऑफलाइन माध्यम से भी पैन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए, आप किसी भी जिला स्तरीय पैन एजेंसी या एनएसडीएल/यूटीआईआईटीएसएल कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं।
सबसे पहले, पैन आवेदन फॉर्म 49ए डाउनलोड करें या इसे अपने नजदीकी केंद्र से प्राप्त करें। फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें और पहचान पत्र, पते का प्रमाण और पासपोर्ट आकार की फोटो संलग्न करें। इसके बाद, निर्धारित प्रोसेसिंग शुल्क के साथ आवेदन फॉर्म जमा करें। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, पैन कार्ड जारी कर कुछ ही दिनों में आपके पते पर भेज दिया जाएगा।
पैन कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज
पैन कार्ड आवेदन प्रक्रिया के दौरान, पहचान, पते और जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। पहचान के प्रमाण के लिए, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान पत्र मान्य है। पेंशनर कार्ड, सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी फोटो आईडी और बैंकों द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी स्वीकार किए जाते हैं।
पते के प्रमाण के लिए, बिजली, पानी, गैस या मोबाइल बिल, बैंक स्टेटमेंट, डाकघर पासबुक, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, संपत्ति दस्तावेज, आधार कार्ड या नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
जन्म तिथि के प्रमाण के लिए, जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं कक्षा की मार्कशीट, पासपोर्ट, पेंशन भुगतान आदेश, विवाह प्रमाण पत्र, या मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया गया शपथ पत्र मान्य है।