1 अप्रैल, 2026 से एनपीएस नियमों में बड़ा बदलाव: बैंकों को पेंशन फंड चलाने की अनुमति, शुल्क में संशोधन

Saroj kanwar
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पेंशन नियामक पीएफआरडीए ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को अधिक सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अनुसूचित बैंक अब स्वतंत्र रूप से अपने स्वयं के पेंशन फंड स्थापित कर सकेंगे, जिससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और ग्राहकों को बेहतर प्रतिफल की अधिक उम्मीद होगी। ये नए नियम, जो 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे, न केवल निवेश प्रबंधन शुल्क संरचना में बदलाव करते हैं, बल्कि एनपीएस ट्रस्ट बोर्ड में तीन नए प्रमुख व्यक्तियों की नियुक्ति भी करते हैं। इस लेख में, हम विस्तार से जानेंगे कि बैंकों की यह नई भूमिका और संशोधित शुल्क संरचना 9 करोड़ से अधिक एनपीएस सदस्यों की वृद्धावस्था आय सुरक्षा को कैसे प्रभावित करेगी।

बैंकों को मिली पेंशन फंड प्राधिकरण
अब तक, एनपीएस के तहत पेंशन फंड प्रायोजित करने में बैंकों की भूमिका काफी सीमित रही है। हालांकि, पीएफआरडीए के एक हालिया बयान के अनुसार, बोर्ड ने अनुसूचित बैंकों को स्वतंत्र पेंशन फंड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इस महत्वपूर्ण बदलाव का प्राथमिक उद्देश्य पेंशन प्रणाली को मजबूत करना और ग्राहकों के हितों की रक्षा करना है।

पेंशन फंड एक ऐसा माध्यम है जो सदस्यों से अंशदान प्राप्त करता है, उसे सुरक्षित रूप से निवेश करता है और नियमों के अनुसार भुगतान सुनिश्चित करता है। वर्तमान में, केवल 10 पेंशन फंड पंजीकृत हैं, लेकिन बैंकों के शामिल होने से यह संख्या बढ़ेगी, जिससे निवेशकों को निवेश के अधिक विविध विकल्प मिलेंगे।

पात्रता मानदंड
पीएफआरडीए ने स्पष्ट किया है कि हर बैंक पेंशन फंड नहीं खोल पाएगा। नए और मौजूदा दोनों फंडों के लिए सख्त पात्रता मानदंड स्थापित किए जा रहे हैं। इसके लिए बैंक की शुद्ध संपत्ति एक निश्चित सीमा से अधिक होनी चाहिए। इसके अलावा, शेयर बाजार में बैंक की मजबूत उपस्थिति, यानी बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप), भी एक महत्वपूर्ण कारक होगा।

किसी बैंक की वित्तीय स्थिरता और पिछला रिकॉर्ड यह निर्धारित करेगा कि वह ग्राहकों के धन की सुरक्षा कर सकता है या नहीं। पीएफआरडीए के अनुसार, केवल उन्हीं बैंकों को यह लाइसेंस दिया जाएगा जिनका प्रबंधन प्रणालीगत रूप से मजबूत होगा। पात्रता के विस्तृत मानदंड जल्द ही अलग से जारी किए जाएंगे, जिससे बैंकिंग क्षेत्र में पेंशन प्रबंधन के एक नए युग की शुरुआत होगी।

निवेश प्रबंधन शुल्क में परिवर्तन
पेंशन नियामक ने पेंशन फंडों के लिए निवेश प्रबंधन शुल्क संरचना को पूरी तरह से संशोधित किया है। यह नई स्लैब-आधारित संरचना 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगी। इस नई संरचना की एक प्रमुख विशेषता यह है कि सरकारी क्षेत्र के ग्राहकों और गैर-सरकारी क्षेत्र (कॉर्पोरेट और खुदरा) के ग्राहकों के लिए अलग-अलग दरें निर्धारित की जाएंगी।

इसके अलावा, यह नई शुल्क संरचना मल्टी-फंक्शनल स्कीम फ्रेमवर्क (एमएसएफ) के अंतर्गत आने वाली योजनाओं पर भी लागू होगी। हालांकि, ग्राहकों के लिए राहत की बात यह है कि पीएफआरडीए ने स्पष्ट किया है कि 0.015% का वार्षिक नियामक शुल्क में कोई खास बदलाव नहीं किया गया है और यह अपरिवर्तित रहेगा। इस सुधार से ग्राहकों को अधिक प्रतिस्पर्धी और मजबूत एनपीएस वातावरण मिलेगा, जिससे उनके सेवानिवृत्ति कोष और भी मजबूत होंगे।
एनपीएस ट्रस्ट बोर्ड में तीन नए अनुभवी सदस्य शामिल हुए
एनपीएस के संचालन को और मजबूत करने के लिए, बोर्ड में तीन नए न्यासी नियुक्त किए गए हैं। इनमें सबसे प्रमुख एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा हैं, जिन्हें एनपीएस ट्रस्ट निदेशक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यूटीआई एएमसी की पूर्व कार्यकारी उपाध्यक्ष स्वाति अनिल कुलकर्णी और डिजिटल इंडिया फाउंडेशन के प्रमुख अरविंद गुप्ता को भी बोर्ड में शामिल किया गया है।
इन अनुभवी विशेषज्ञों के सशक्त नेतृत्व से एनपीएस के विशाल 15.5 लाख करोड़ रुपये के कोष का प्रबंधन और भी अधिक सुरक्षित और कुशल होने की उम्मीद है। वर्तमान में, एनपीएस के 9 करोड़ से अधिक सदस्य हैं, जिनका भविष्य अब इन अनुभवी विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में और भी बेहतर होगा।

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