राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) ग्रेच्युटी नियम: पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत ग्रेच्युटी के संबंध में एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। यह कार्यालय ज्ञापन 26 दिसंबर, 2025 को जारी किया गया था। इसका उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि क्या कोई कर्मचारी जिसने पहले सैन्य सेवा के लिए ग्रेच्युटी प्राप्त की है और बाद में सिविल सेवा में पुनः शामिल होता है, उसे दोबारा ग्रेच्युटी प्राप्त करने का अधिकार होगा। रिपोर्ट के अनुसार, डीओपीपीडब्ल्यू ने उन परिस्थितियों को स्पष्ट किया है जिनके तहत पुनः नियुक्त सरकारी कर्मचारी को अलग से ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी।
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किन कर्मचारियों को अलग से ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी?
ज्ञापन में कहा गया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी प्राप्त करने के बाद सेवानिवृत्त हो गया है, या सेवा से हटाए जाने पर अनुकंपा ग्रेच्युटी प्राप्त कर चुका है, और बाद में सरकारी सेवा में पुनः नियुक्त हो जाता है, तो वह सेवा की दूसरी अवधि के लिए अलग से ग्रेच्युटी का हकदार नहीं होगा।
पहली शर्त
यदि कोई व्यक्ति पहले किसी स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) में काम कर चुका है और बाद में उस निकाय की अनुमति से सरकारी सेवा में नियुक्त होता है, तो वह सरकारी सेवा के लिए ग्रेच्युटी का हकदार होगा। यह ग्रेच्युटी उस राशि के अतिरिक्त होगी जो उसे स्वायत्त निकाय या पीएसयू में सेवा के लिए पहले ही मिल चुकी है।
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दूसरी शर्त
हालांकि, स्वायत्त निकाय या पीएसयू और सरकारी सेवा दोनों से प्राप्त ग्रेच्युटी की कुल राशि, सेवा की पूरी अवधि को ध्यान में रखते हुए, सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।