किसान ऋण योजना: उत्तर प्रदेश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत ऋण पर ब्याज दर घटाकर 6% कर दी है। इससे पहले इस योजना के तहत ऋण पर ब्याज दर 11 से 11.5% थी। इस योजना के तहत किसान 3 से 15 वर्षों की अवधि के लिए ऋण ले सकते हैं। यह घोषणा 21 दिसंबर, 2025 को लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में की गई। इस नई ब्याज दर से किसानों को 2026 की शुरुआत से पहले ही काफी राहत मिली है।
किसान इस योजना के तहत यूपी कोऑपरेटिव ग्राम विकास बैंक लिमिटेड की शाखाओं से ऋण ले सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए आसान और किफायती वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना है।
ऋण का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है?
उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को ऋण प्रदान करता है। पंजीकृत किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यदि आपने अभी तक किसान पहचान पत्र (किसान आईडी) प्राप्त नहीं किया है, तो इसे प्राप्त करना आवश्यक है। इस योजना के तहत, किसान कृषि कार्य, फसल के बीज, उपकरण, सिंचाई, खाद, यूरिया, सब्सिडी और अन्य कृषि संबंधी खर्चों के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत महिला किसानों के लिए 1% की अतिरिक्त ब्याज दर में छूट का भी प्रावधान है।
मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन कैसे करें
चरण 1:
किसान को सहकारी बैंक की किसी भी शाखा से 200 रुपये में आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा। फॉर्म में किसान की फोटो और आवश्यक जानकारी भरनी होगी। नवीनतम भूमि अभिलेख (खसरा-खतौनी) और अन्य दस्तावेज फॉर्म के साथ जमा करने होंगे। फॉर्म जमा करने पर, 3 रुपये का सदस्यता शुल्क और 100 रुपये की अग्रिम गारंटी राशि जमा करनी होगी।
चरण दो:
बैंक अधिकारी आवेदन पत्र की जाँच और परियोजना का मूल्यांकन करते हैं। यदि सही पाया जाता है, तो ऋण राशि स्वीकृत कर दी जाती है और ऋण स्वीकृति आदेश (एलएसओ) जारी किया जाता है। छोटे और सीमांत किसानों को ऋण राशि का 5% मार्जिन मनी के रूप में जमा करना होता है, जबकि अन्य किसानों के लिए यह 6% है। उदाहरण के लिए, ₹1 लाख के ऋण पर, एक छोटे किसान को केवल ₹5,000 जमा करने होंगे।
एक प्रशासनिक शुल्क भी लिया जाता है: छोटे और सीमांत किसानों को 0.5% या ₹1,000 (जो भी कम हो) और अन्य किसानों को 1% या ₹2,000 प्रशासनिक शुल्क के रूप में देना होगा। ऋण के लिए दो गवाहों की भी आवश्यकता होगी।
ऋण के लिए आवश्यक दस्तावेज:
आवेदन पत्र
चालू फसल वर्ष के लिए भूमि अभिलेख (खसरा, खतौनी या किसान बही)
किसान की दो पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें
आधार कार्ड
राशन कार्ड
बैंक से केवाईसी फॉर्म