दिल्ली में सीएनजी वाहनों के लिए पीयूसी अनिवार्य: सर्दी शुरू होते ही राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण का स्तर एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है। जहरीली हवा जन स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है, जिसके चलते दिल्ली सरकार ने उत्सर्जन नियंत्रण के लिए कड़े कदम उठाए हैं। इस बार सीएनजी वाहन मालिकों को भी कोई छूट नहीं दी गई है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब प्रदूषण नियंत्रण नियम सभी वाहनों पर समान रूप से लागू होंगे, चाहे वे किसी भी ईंधन का इस्तेमाल करते हों।
यदि आप दिल्ली में सीएनजी वाहन चलाते हैं, तो अब आपको बाहर निकलने से पहले एक विशेष दस्तावेज साथ रखना होगा। इसके बिना आपको सीएनजी स्टेशन से खाली हाथ लौटना पड़ सकता है। यह निर्णय प्रदूषण नियंत्रण प्रयासों से सीधे तौर पर जुड़ा है और इसका असर आने वाले दिनों में दिल्ली की सड़कों पर साफ दिखाई देने की उम्मीद है।
केवल वैध पीयूसी वाले वाहनों को ही सीएनजी मिलेगी।
दिल्ली सरकार की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, गुरुवार, 18 दिसंबर, 2025 से दिल्ली में केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणपत्र वाले वाहनों को ही सीएनजी से ईंधन भरने की अनुमति होगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) ने भी अपने आधिकारिक बयान के माध्यम से इस निर्णय की पुष्टि की है।
आईजीएल ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई वाहन मालिक ईंधन भरवाते समय वैध पीयूसी प्रमाणपत्र नहीं दिखा पाता है, तो उसे सीएनजी नहीं दी जाएगी। कंपनी ने सभी उपभोक्ताओं से अपने पीयूसी प्रमाणपत्रों को पहले से अपडेट कराने का आग्रह किया है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य राजधानी में तेजी से बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करना है।
सीएनजी वाहनों के लिए भी सख्त नियम
दिल्ली में सीएनजी से चलने वाले वाहनों के लिए इस तरह का सख्त नियम पहली बार लागू किया जा रहा है। पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि बीएस4 उत्सर्जन मानकों से नीचे के किसी भी वाहन—चाहे वह पेट्रोल, डीजल या सीएनजी हो—को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। यह नियम शहर के भीतर पंजीकृत निजी वाहनों पर भी लागू होता है। 17 दिसंबर तक एक दिन की छूट दी गई थी, जिसके बाद प्रतिबंध पूरी तरह से लागू हो गए।
सभी प्रकार के ईंधनों पर लागू नियम
अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि यह प्रतिबंध सभी प्रकार के ईंधनों पर लागू होता है। एनसीआर शहरों से दिल्ली आने वाले वाहन चालकों के लिए सहायता हेतु हेल्पलाइन नंबर 011-25844444 और 1095 उपलब्ध हैं। दिल्ली पुलिस ने भी दोहराया है कि प्रदूषण संबंधी दस्तावेजों का अनुपालन अनिवार्य है।
वाहन चालकों को अब क्या करना चाहिए?
यदि आप दिल्ली में वाहन चलाने की योजना बना रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपके सभी वाहन दस्तावेज, विशेष रूप से पीयूसी प्रमाणपत्र, वैध और अद्यतन हों। ऐसा न करने पर न केवल सीएनजी ईंधन भरने से इनकार किया जा सकता है, बल्कि जुर्माना भी लगाया जा सकता है। प्रदूषण नियंत्रण को सख्ती से लागू किया जा रहा है, ऐसे में पीयूसी को अपडेट करने जैसा छोटा कदम असुविधा से बचने और स्वच्छ वातावरण में योगदान देने में सहायक हो सकता है।