रेल यात्रा के सामान संबंधी नियम: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार, 17 दिसंबर को लोकसभा में एक महत्वपूर्ण घोषणा की। लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अब यात्रियों को ट्रेनों में अतिरिक्त सामान ले जाने के लिए अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
लोकसभा सांसद वेमिरेड्डी प्रभाकर रेड्डी ने अश्विनी वैष्णव से ट्रेनों में अतिरिक्त सामान ले जाने के बारे में पूछा। रेल मंत्री ने जवाब में कहा कि अतिरिक्त सामान के लिए शुल्क लिया जाएगा।
अश्विनी वैष्णव ने एक बड़ा बयान दिया।
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि वर्तमान में, डिब्बों में यात्रियों द्वारा ले जाए जा सकने वाले सामान की अधिकतम सीमा श्रेणी के अनुसार निर्धारित की गई है। रेल मंत्री ने यह जानकारी सदन के साथ लिखित रूप में साझा की।
द्वितीय श्रेणी में कितना सामान ले जाया जा सकता है?
संसद में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्री बिना किसी शुल्क के अधिकतम 35 किलोग्राम तक का सामान ले जा सकते हैं। इससे अधिक सामान ले जाना हो तो 70 किलोग्राम तक ले जा सकते हैं। अतिरिक्त सामान के लिए शुल्क लिया जाएगा।
स्लीपर श्रेणी के यात्री 40 किलोग्राम तक का सामान निःशुल्क ले जा सकते हैं, जबकि इस डिब्बे में यात्रा करने वाले यात्रियों को 80 किलोग्राम तक का सामान ले जाने की अनुमति होगी। एसी 3 टियर या चेयर कार में यात्रा करने वाले यात्री अधिकतम 40 किलोग्राम तक का सामान ले जा सकते हैं और यही उनके लिए सीमा है।