सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इन लोगों को डीजल और पेट्रोल उपलब्ध नहीं होगा।

Saroj kanwar
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वाहन प्रदूषण: सभी के लिए बड़ी खबर। रेखा गुप्ता, दिल्ली सरकार दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए लगातार कड़े कदम उठा रही है। इसी क्रम में एक और निर्णय लिया गया है, जिसके तहत जिन वाहनों का प्रदूषण प्रमाण पत्र समाप्त हो चुका है या जिनके पास प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं है, उन्हें पेट्रोल या डीजल की आपूर्ति नहीं की जाएगी। यह जानकारी दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंज़िंदर सिंह सिरसा ने दी।

यह निर्णय क्यों लिया गया?
मंज़िंदर सिंह सिरसा ने बताया कि दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसके तहत, बिना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसी) वाले वाहनों में ईंधन नहीं भरा जाएगा। ऐसे वाहनों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके अलावा, दिल्ली के बाहर से आने वाले बीएस6 से कम मानक वाले किसी भी वाहन को जब्त कर लिया जाएगा।

किन चीजों पर प्रतिबंध है?

गौरतलब है कि लगातार बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली में जीआरएपी-4 लागू किया गया है। इसके परिणामस्वरूप निर्माण कार्य रोक दिया गया है। बजरी और रेत जैसी निर्माण सामग्री के आयात पर भी पूर्ण प्रतिबंध है। इसके अलावा, डीजल जनरेटर के उपयोग पर भी रोक लगा दी गई है।

दिल्ली में स्थिति कितनी गंभीर है?
गौरतलब है कि दिवाली के बाद से दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। 14 दिसंबर को दिल्ली का औसत एसीआई 400 से अधिक हो गया, जबकि कई स्थानों पर यह 500 से 600 के बीच दर्ज किया गया। लोग इसके लिए सरकार की लगातार आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना है कि दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार इस मामले में लगातार विफल रही है।

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