पीएम विश्वकर्मा योजना: जानें कौन लोग इससे बाहर हैं और पात्रता मानदंड क्या हैं?

Saroj kanwar
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प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना: सरकार देश में लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कई तरह की योजनाएँ चलाती है। इन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, जो पारंपरिक कारीगरों और हस्तशिल्प से जुड़े लोगों को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और आधुनिक उपकरण प्रदान करने के लिए बनाई गई है।

भारत सरकार की प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ सभी को नहीं मिलता। इसके लिए कुछ शर्तें और पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं। इस योजना का उद्देश्य उन लोगों को सशक्त बनाना है जो पीढ़ियों से किसी विशेष कौशल में लगे हुए हैं और उसके माध्यम से अपनी आजीविका कमाते हैं।

इनमें लकड़ी का काम करने वाले, सुनार, लोहार, राजमिस्त्री, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, मोची, नाई और कई अन्य पारंपरिक व्यवसाय शामिल हैं। अगर कोई व्यक्ति इन पारंपरिक व्यवसायों में नहीं लगा है, तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, या किसी सरकारी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्थानीय निकाय में काम करते हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलता।

यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो स्व-रोज़गार के माध्यम से अपनी आजीविका कमाते हैं और जिनकी आय मुख्य रूप से उनके कौशल पर निर्भर करती है। यदि कोई व्यक्ति पहले से ही किसी अन्य केंद्रीय या राज्य सरकार की कौशल विकास योजना का लाभ उठा रहा है, तो वह पीएम विश्वकर्मा योजना में नामांकन नहीं करा सकता है।

पीएम विश्वकर्मा योजना में शामिल होने के बाद, प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिसमें 500 रुपये का दैनिक वजीफा शामिल है। इसके अलावा, प्रशिक्षण पूरा होने पर, टूल किट और अन्य आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए 15,000 रुपये भी प्रदान किए जाते हैं। इतना ही नहीं, इस योजना में ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। आपको पहले 18 महीनों के लिए 1 लाख रुपये का ऋण मिलता है, और इस ऋण को चुकाने के बाद, आपको अगले 30 महीनों के लिए 2 लाख रुपये तक का ऋण मिलता है।

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