आजकल पहचान और पते के लिए सबसे ज़रूरी दस्तावेज़ आधार कार्ड है। इसे आसानी से डाउनलोड करके रखा जा सकता है और डिजिटल आधार कार्ड के साथ कहीं भी जाया जा सकता है। आधार कार्ड में उपयोगकर्ता की बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय, दोनों तरह की जानकारी होती है। इसलिए यह सबसे प्रभावी पहचान पत्र बन जाता है। जनसांख्यिकीय जानकारी में नाम, जन्मतिथि, लिंग, पता आदि शामिल हैं। उपयोगकर्ता अपनी ज़रूरत के अनुसार इन सभी जानकारियों को अपडेट कर सकता है। ज़्यादातर महिलाएं शादी के बाद आसानी से अपना नाम और उपनाम बदल सकती हैं।
शादी के बाद आधार कार्ड में नाम बदलने का आसान तरीका: शादी के बाद अक्सर महिलाएं अपने नाम के साथ अपने पति का उपनाम जोड़ लेती हैं। हालाँकि यह ज़रूरी नहीं है, लेकिन कई महिलाएं ऐसा करती हैं। अगर कोई महिला कानूनी तौर पर अपने नाम के साथ अपने पति का उपनाम जोड़ना चाहती है, तो उसे दस्तावेज़ में अपडेट करना होगा। आधार कार्ड में नाम अपडेट करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। शादी के बाद आधार कार्ड में नाम बदलने के कुछ आसान तरीके इस प्रकार हैं।
शादी के बाद नाम अपडेट करने के तरीके:
- नज़दीकी आधार नामांकन केंद्र पर जाएँ।
- कार्यकारी को अपना आधार नंबर दें।
- आधार कार्ड सुधार/अपडेट फ़ॉर्म भरें और ज़रूरी दस्तावेज़ों के साथ कार्यकारी को जमा करें।
- अब कार्यकारी प्रमाणीकरण के लिए ग्राहक का बायोमेट्रिक डेटा माँग सकता है।
- सहायक दस्तावेज़ों को स्कैन किया जाएगा और मूल दस्तावेज़ ग्राहक को वापस कर दिए जाएँगे।
- सुधार/अपडेट प्रक्रिया पूरी होने पर, कार्यकारी ग्राहक को एक पावती पर्ची देगा। इसमें पावती संख्या होगी। इस संख्या के ज़रिए आधार अपडेट की स्थिति देखी जा सकती है।
- अंत में, 50 रुपये (कर सहित) का शुल्क देना होगा।
आधार अपडेट के लिए किन दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी?
शादी के बाद आधार कार्ड में नाम बदलने वाली महिलाओं को आधार नामांकन केंद्र में कुछ दस्तावेज़ जमा करने होंगे। आवेदक को विवाह प्रमाण पत्र जमा करना होगा। मूल प्रमाण पत्र अपने पास रखना ज़रूरी है। कार्यकारी मूल प्रमाण पत्र को स्कैन करके वापस कर देगा। हालाँकि, यदि आप केवल फोटोकॉपी जमा करते हैं, तो उसे स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।
विवाह के बाद आधार कार्ड में नाम परिवर्तन के लिए आवश्यक दस्तावेज़:
- विवाह पंजीयक द्वारा जारी आवेदक का विवाह प्रमाण पत्र।
- कानूनी रूप से स्वीकृत नाम परिवर्तन प्रमाण पत्र।
- किसी राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी उपयुक्त लेटरहेड पर आवेदक की तस्वीर सहित पहचान प्रमाण पत्र।