ग्रेच्युटी पर नए नियम लागू – अगर कंपनी मना करे तो कैसे शिकायत करें

Saroj kanwar
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ग्रेच्युटी के नए नियम: देश में नए श्रम कानून लागू होने के बाद, ग्रेच्युटी से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं। पहले ग्रेच्युटी पाने के लिए किसी कंपनी में कम से कम पाँच साल काम करना अनिवार्य था, लेकिन अब नए नियम के तहत कर्मचारियों को सिर्फ़ एक साल की सेवा के बाद भी यह लाभ मिलेगा। इसके बावजूद, कंपनियाँ अक्सर कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देने से मना कर देती हैं। यह जानना ज़रूरी है कि ऐसी स्थिति में क्या करें और शिकायत कैसे करें।

अगर आपको ग्रेच्युटी नहीं मिलती है तो क्या करें?

अगर आपने किसी कंपनी में एक साल पूरा कर लिया है और नए नियमों के अनुसार ग्रेच्युटी के लिए पात्र हैं, लेकिन कंपनी भुगतान करने से इनकार कर रही है, तो पहले अपने मानव संसाधन विभाग या रिपोर्टिंग मैनेजर से बात करें। कभी-कभी, अपरिभाषित दस्तावेज़ों या गलत सूचना के कारण समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं।
आप अपनी नियुक्ति तिथि और आधिकारिक दस्तावेज़ उपलब्ध कराकर स्पष्ट कर सकते हैं कि आप ग्रेच्युटी के हकदार हैं। ज़्यादातर मामलों में, मामला यहीं सुलझ जाता है।

अगर आपको मानव संसाधन विभाग से कोई समाधान नहीं मिलता है, तो क्या करें?

अगर मानव संसाधन विभाग के स्तर पर समस्या का समाधान नहीं होता है, तो आपको औपचारिक कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें कंपनी को कानूनी नोटिस भेजना शामिल है। नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आप एक साल की सेवा के बाद ग्रेच्युटी के हकदार हैं और कंपनी इसे देने से इनकार नहीं कर सकती। इस नोटिस में एक निश्चित समय सीमा होनी चाहिए ताकि कंपनी जवाब देने के लिए बाध्य हो।

अगर कंपनी जवाब नहीं देती है, तो शिकायत कहाँ करें?

अगर कंपनी कानूनी नोटिस का जवाब नहीं देती है या साफ़ मना कर देती है, तो आपको सरकारी मदद लेनी चाहिए। ज़िला श्रम आयुक्त कार्यालय में एक लिखित शिकायत दर्ज की जाती है। शिकायत मिलने के बाद, सहायक श्रम आयुक्त आमतौर पर मामले की जाँच करते हैं और दोनों पक्षों को बुलाकर सुनवाई करते हैं। अधिकारी आपके दस्तावेज़ों, नियुक्ति तिथि, कार्यकाल और ग्रेच्युटी पात्रता की जाँच करते हैं। अगर आपका दावा सही पाया जाता है, तो कंपनी को ग्रेच्युटी का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।
अगर कंपनी आदेश के बाद भी भुगतान न करे तो क्या होगा?

अगर कंपनी श्रम आयुक्त के आदेश के 30 दिनों के भीतर ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं करती है, तो मामला गंभीर हो जाता है। ऐसे मामलों में कंपनी पर जुर्माना लगाया जा सकता है और कानून में छह महीने से लेकर दो साल तक की कैद का भी प्रावधान है। यह पूरी प्रक्रिया औपचारिक है, इसलिए उचित दस्तावेजीकरण और समय पर कार्रवाई बेहद ज़रूरी है।

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