पैन-आधार लिंकिंग की समय सीमा: 31 दिसंबर, 2025 के बाद पैन निष्क्रिय हो जाएगा—आपको होने वाले 4 बड़े वित्तीय नुकसान!

Saroj kanwar
4 Min Read

सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 तय की है। इस तिथि तक ऐसा न करने पर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, आपके बैंक खाते बंद हो सकते हैं, निवेश रुक सकते हैं और आयकर रिटर्न दाखिल करने में गंभीर बाधा आ सकती है। जानें कि अगर आपका पैन निष्क्रिय है तो आपको किन चार बड़ी वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और इसे मिनटों में ऑनलाइन सक्रिय करने का आसान तरीका क्या है—यह महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है।

4 बड़े वित्तीय नुकसान
पैन कार्ड देश में पहचान, लेन-देन और निवेश के लिए एक ज़रूरी दस्तावेज़ है। सरकारी नियमों के अनुसार, इसे आधार से लिंक किए बिना कई ज़रूरी कामों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर आपका पैन कार्ड 31 दिसंबर, 2025 के बाद निष्क्रिय हो जाता है, तो आपको तुरंत इन चार समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
बैंकिंग और बड़े लेन-देन पर ‘पूर्ण विराम’

पैन कार्ड न होने का बैंकिंग गतिविधियों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। अगर आपका पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो बैंक कोई भी बड़ा लेन-देन नहीं कर पाएगा। चाहे नया बैंक खाता खोलना हो, पुराने खाते को अपडेट करना हो या फ़िक्स्ड डिपॉज़िट में निवेश करना हो, बैंक तुरंत मना कर देगा।

निवेश खाते फ़्रीज़

निवेश क्षेत्र में भी पैन कार्ड की अहम भूमिका होती है। म्यूचुअल फ़ंड, शेयर बाज़ार या किसी भी अन्य प्रतिभूतियों में पैन के बिना निवेश करना असंभव है। अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है, तो आप नए निवेश नहीं कर पाएँगे। आपके मौजूदा निवेश खाते भी काम नहीं कर पाएँगे, जिससे आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है।

आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने में रुकावट
निष्क्रिय पैन कार्ड से आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करना बेहद मुश्किल हो जाता है। आपका रिटर्न दाखिल नहीं होगा, और अगर दाखिल भी हो जाए, तो रिफंड में देरी होगी और कुछ मामलों में, उसे अस्वीकार भी किया जा सकता है। इसके लिए आपको पूरी प्रक्रिया दोहरानी पड़ सकती है।

उच्च टीडीएस कटौती का जोखिम

जब आपका पैन निष्क्रिय होता है, तो कई वित्तीय लेनदेन पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) सामान्य से कहीं अधिक दर पर काटी जाती है। इससे आपकी शुद्ध आय कम हो जाती है।

पैन ऑनलाइन सक्रिय करने का आसान तरीका

अच्छी खबर यह है कि आप अपने निष्क्रिय पैन कार्ड को घर बैठे ही मिनटों में ऑनलाइन पुनः सक्रिय कर सकते हैं।

यह प्रक्रिया बेहद सरल है और आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से की जा सकती है:

सबसे पहले, आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएँ।

वहाँ ‘लिंक आधार’ विकल्प पर क्लिक करें।

अपना पैन नंबर, आधार नंबर और अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करें।

आपको ₹1,000 का विलंब शुल्क ऑनलाइन देना होगा।

भुगतान सफल होने और लिंकिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आपका पैन कार्ड पुनः सक्रिय हो जाएगा और आप इसका निर्बाध उपयोग कर पाएँगे।

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