आज से बदल गए टोल नियम, जानिए वाहन चालकों को क्या होगा फायदा

Saroj kanwar
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टोल टैक्स अपडेट: केंद्र सरकार ने आज नेशनल हाईवे पर चलने वाले वाहनों को बड़ी राहत दी है। दरअसल, आज से सरकार ने एक खास नियम लागू कर दिया है। इस नियम के तहत, बिना फास्टैग वाले वाहनों को टोल प्लाजा पर डिजिटल भुगतान करने पर दोगुना टोल टैक्स नहीं देना होगा। सरकार ने टोल की दरें तय कर दी हैं। 25 प्रतिशत अधिक टोल देकर वाहन आगे बढ़ सकेंगे।

जानें कितना देना होगा टोल टैक्स

आपको बता दें कि सरकार ने तय किया है कि किसी भी वाहन के लिए निर्धारित FASTag की कीमत सिर्फ़ 100 रुपये होगी। नकद भुगतान पर टोल भुगतान 200 रुपये और UPI के ज़रिए भुगतान पर 125 रुपये देना होगा। जी हाँ, आज से लागू हुए नियमों के तहत, अगर आपके पास FASTag नहीं है या आपका बैलेंस कम है, तो आपसे दोगुना टोल नहीं लिया जाएगा। इसके बजाय, अगर वाहन चालक UPI या किसी अन्य डिजिटल माध्यम से भुगतान करते हैं, तो उन्हें टोल टैक्स का सिर्फ़ 1.25 गुना ही देना होगा।
नए नियमों में होंगे तीन विकल्प

नए नियम के अनुसार, फास्टैग में तकनीकी खराबी आने या उसके उपलब्ध न होने की स्थिति में वाहन चालकों के पास तीन विकल्प होंगे। वे सामान्य दर पर फास्टैग के ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। आप नकद भुगतान करके दोगुना टोल दे सकते हैं। या फिर डिजिटल भुगतान से टोल की कीमत का 1.25 गुना भुगतान कर सकते हैं।

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