गाड़ी की RC खो जाए तो चिंता न करें, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

Saroj kanwar
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डुप्लीकेट आरसी के लिए आवेदन कैसे करें: भारत में वाहन स्वामित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) है। यह वाहन स्वामित्व का कानूनी प्रमाण है, जो दर्शाता है कि मोटरसाइकिल, कार या अन्य वाहन वास्तव में उसे खरीदने वाले व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत है। देश में बिना आरसी के वाहन चलाना एक कानूनी अपराध है और इसके परिणामस्वरूप जुर्माना हो सकता है। हालाँकि, अगर आपकी आरसी खो जाती है, चोरी हो जाती है या क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब, आप घर बैठे आराम से ऑनलाइन डुप्लीकेट आरसी के लिए आवेदन कर सकते हैं।

वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र क्या है?

पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) एक सरकारी दस्तावेज़ है जो वाहन और उसके मालिक को प्रमाणित करता है। इसमें वाहन का इंजन नंबर, चेसिस नंबर, पंजीकरण संख्या, पंजीकरण तिथि और मालिक का नाम होता है। यह दस्तावेज़ साबित करता है कि वाहन सड़क पर चलने योग्य है और आरटीओ में उचित रूप से पंजीकृत है।
किन दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी?

डुप्लीकेट आरसी के लिए आवेदन करने से पहले, कुछ आवश्यक दस्तावेज़ तैयार करने होंगे। इनमें पुलिस प्रमाणपत्र, फॉर्म 26, खोई हुई आरसी की एक प्रति, बीमा प्रमाणपत्र, पहचान और पते का प्रमाण, पीयूसी प्रमाणपत्र, इंजन और चेसिस नंबरों पर पेंसिल से निशान, और व्यावसायिक वाहनों के लिए कर निकासी शामिल हैं। ये दस्तावेज़ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के आवेदनों के लिए आवश्यक हैं।

डुप्लीकेट आरसी के लिए ऑनलाइन आवेदन

डुप्लीकेट आरसी प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका परिवहन मंत्रालय की वेबसाइट parivahan.gov.in है। वेबसाइट पर जाएँ और “आरसी सेवाएँ” अनुभाग में “डुप्लीकेट आरसी जारी करना” विकल्प चुनें। वाहन का विवरण दर्ज करें, आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें और निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें। प्रक्रिया पूरी होने के बाद, वेबसाइट पर आवेदन की स्थिति देखी जा सकती है। डुप्लीकेट आरसी कुछ ही दिनों में डाक द्वारा आपके पते पर भेज दी जाएगी।

ऑफलाइन आवेदन विधि
अगर आप ऑफ़लाइन प्रक्रिया पसंद करते हैं, तो आप अपने नज़दीकी आरटीओ कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं। फ़ॉर्म 26 भरें, जिसमें वाहन संख्या, इंजन संख्या और चेसिस नंबर जैसी जानकारी देनी होगी। ज़रूरी दस्तावेज़ और शुल्क जमा करें। आवेदन स्वीकार होने के बाद, आरटीओ प्रक्रिया पूरी करेगा और आपके पते पर डुप्लीकेट आरसी भेज देगा।
अगर आपकी आरसी खो जाए तो क्या करें?

अगर आपकी आरसी चोरी हो जाती है या खो जाती है, तो सबसे पहले नज़दीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराएँ। आवेदन के समय पुलिस रिपोर्ट की एक प्रति आरटीओ में जमा करनी होगी। यह दस्तावेज़ साबित करता है कि आपकी आरसी वास्तव में खो गई है और उसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता।

डुप्लीकेट आरसी क्यों ज़रूरी है?

डुप्लीकेट आरसी प्राप्त करने से वाहन संबंधी किसी भी समस्या से बचा जा सकता है। बीमा दावों, वाहन बिक्री और यातायात निरीक्षण के दौरान इस दस्तावेज़ की आवश्यकता होती है। इसके बिना, आपको जुर्माना या वाहन ज़ब्त जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

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