डाकघर अपडेट – अगर आपका नाम किसी डाकघर से जुड़ा है, तो आप ज़रूरी बातों का ध्यानपूर्वक जायज़ा ले सकते हैं। डाकघरों के लिए एक विस्तृत चेकलिस्ट जारी की गई है। डाक विभाग का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि जन सुरक्षा योजना से संबंधित दावे केंद्रीकृत प्रसंस्करण एवं समाधान केंद्र को भेजे जाने से पहले पूरे कर लिए जाएँ। 29 अक्टूबर, 2025 की एक विज्ञप्ति में, डाक विभाग ने बताया कि डाकघरों से प्राप्त दावों में अक्सर कई तरह की गलतियाँ और चूक होती हैं, जिन्हें अब वापस कर दिया जाएगा।
इससे योजना के निपटान में देरी होती है और ग्राहकों का नुकसान होता है। डाकघर ने आगे बताया कि दावों का त्रुटिरहित प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करने और निपटान में देरी को रोकने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि जन सुरक्षा योजना से संबंधित सभी दावा मामले संबंधित प्रभागीय प्रमुख के माध्यम से नोडल कार्यालय, सीपीआरसी, चेन्नई 600002 को प्रस्तुत किए जाएँगे।
सत्यापन किया जाएगा
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के अंतर्गत दावों का सत्यापन संभाग स्तर पर किया जाएगा। संभाग प्रमुख भी यह सुनिश्चित करेंगे। दावा आवेदन संबंधित चेकलिस्ट के अनुसार सभी प्रकार से पूर्ण होने चाहिए, और उसके बाद ही उन्हें सीआरपीसी को अग्रेषित किया जाएगा।
इसके अलावा, यदि आपके परिवार के सदस्य इन योजनाओं के अंतर्गत आते हैं, तो आपको दावों को सही ढंग से दाखिल करने और प्रसंस्करण/निपटान में देरी से बचने के लिए निम्नलिखित चेकलिस्ट का पालन करना होगा। इस चेकलिस्ट का पालन करने से कोई समस्या नहीं होगी और समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा।
इन योजनाओं के लिए चेकलिस्ट से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु
इसके लिए, दावा प्रपत्र और डिस्चार्ज रसीद नीली स्याही से भरनी होगी।
इसके बाद, CCSPMY मेनू का उपयोग करके फिनेकल में दावा दायर करना होगा।
इसके अलावा, मृतक और नामित व्यक्ति के मृत्यु प्रमाण पत्र, एफआईआर और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, विकलांगता प्रमाण पत्र और आधार की प्रतियां संलग्न करें।
इसके अलावा, पोस्टमास्टर द्वारा सत्यापित पीएमएसबीवाई कटौतियों की एक लेज़र कॉपी प्रदान करें।
इसके बाद, डाकघर खाते की लेज़र कॉपी भरनी होगी।
निम्नलिखित चरणों का पालन करें: रद्द किए गए चेक या पासबुक का पहला पृष्ठ, जिसमें नाम, आईएफएससी कोड और खाता संख्या होनी चाहिए।
सभी दस्तावेज़ों पर मृतक और नामांकित व्यक्ति के नाम एक जैसे होने चाहिए।
इसके बाद, सभी दस्तावेज़ों पर पोस्टमास्टर द्वारा नीली स्याही से प्रतिहस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
दस्तावेज़ पर पोस्टमास्टर की मुहर लगी होनी चाहिए।
इसके बाद, पूरे दावे की दो पूर्ण प्रतियाँ जमा करनी होंगी।