पैन-आधार लिंकिंग: साल 2026 आने में अब दो महीने से भी कम समय बचा है। 1 जनवरी, 2026 से बहुत कुछ बदलने वाला है। इस साल आपकी सैलरी रुक सकती है। आपके SIP योगदान भी बंद हो सकते हैं। इससे आपको काफ़ी मुश्किलें आ सकती हैं। ये मुश्किलें सिर्फ़ उन्हीं लोगों को झेलनी पड़ेंगी जिन्होंने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है।
अपने पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2025 है। अगर आप इन दिनों के अंदर अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, यानी बेकार हो जाएगा। इससे कई तरह की परेशानियाँ पैदा होंगी।
अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाए तो क्या होगा?
टैक्स बडी ने अपने एक्स पर पोस्ट किया है कि आप अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा, आप रिफंड की प्रक्रिया भी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा, आपके पैन कार्ड के निष्क्रिय होने से आपका वेतन रोका जा सकता है। एसआईपी निवेश भी विफल हो सकते हैं। टैक्स बडी के अनुसार, बैंक आपके लेनदेन और निवेश को रोक सकते हैं। यही कारण है कि आपके पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य हो गया है। हालाँकि, एनपीए, 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक और कुछ राज्यों के निवासी इससे मुक्त हैं। इसके लिए आयकर विभाग से सत्यापन आवश्यक है।
पैन-आधार लिंकिंग पर ₹1,000 का खर्च आएगा
अगर आप 1 जनवरी के बाद अपना पैन और आधार लिंक करते हैं, तो इसमें 30 दिन लगेंगे। पैन और आधार लिंक करने पर ₹1,000 का जुर्माना लगेगा। मुफ़्त पैन और आधार लिंकिंग की समय सीमा 30 जून, 2023 को समाप्त हो रही है। ऐसे में वित्त मंत्रालय और आयकर विभाग पिछले कई सालों से पैन और आधार लिंक करने की अपील कर रहे हैं।