एसआईआर गणना फॉर्म: बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) आपके घर एसआईआर गणना फॉर्म लेकर आ चुके होंगे। इस फॉर्म को सही ढंग से भरना बेहद ज़रूरी है क्योंकि एक छोटी सी गलती भी आपके आवेदन को अस्वीकार कर सकती है। आपको चुनाव आयोग की इस नई प्रक्रिया की पूरी जानकारी होनी चाहिए। आइए चरण दर चरण समझते हैं कि इस फॉर्म को कैसे आसानी से भरना है।
पूरा फॉर्म मुख्यतः तीन भागों में विभाजित है, जिसे प्रत्येक मतदाता को भरना होता है।
चरण 1: बुनियादी विवरण
फॉर्म के सबसे ऊपर, आपका नाम और पता लिखने के लिए जगह है, हालाँकि यह हिस्सा मुख्य रूप से BLO के काम आता है। इसके आगे, आपको अपना सीरियल नंबर, पार्ट नंबर और एक विशिष्ट QR कोड लिखने के लिए जगह मिलेगी।
इस सेक्शन में दो ज़रूरी चीज़ें हैं:
पुरानी फ़ोटो: आपको यहाँ अपने पुराने वोटर कार्ड की फ़ोटो चिपकानी होगी।
हाल की फ़ोटो: इसके आगे, अपनी नवीनतम या वर्तमान फ़ोटो चिपकाएँ।
चरण 2: महत्वपूर्ण व्यक्तिगत जानकारी
इस सेक्शन में, आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी सावधानीपूर्वक भरनी होगी।
जन्म तिथि: अपनी सही जन्मतिथि लिखें।
आधार संख्या: यह वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं।
मोबाइल नंबर: अपना सक्रिय मोबाइल नंबर दर्ज करें।
पिता और माता का नाम: सबसे पहले, अपने पिता का नाम और उनका वोटर कार्ड (EPIC) नंबर लिखें। फिर अपनी माता का नाम और उनका EPIC नंबर लिखें।
पति का नाम: यदि आपके माता-पिता जीवित नहीं हैं, तो महिला आवेदक अपने पति का नाम यहाँ दर्ज कर सकती हैं। यदि पति के पास वोटर कार्ड है, तो उनका EPIC नंबर भी लिखना होगा।
चरण 3: अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण
यह फॉर्म का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जो दो भागों में विभाजित है – बायाँ और दायाँ।
फॉर्म का बायाँ भाग:
इस भाग में, आपको उस मतदाता का नाम बताना होगा जिसका नाम 2002 की संशोधित सूची में था और उस व्यक्ति के साथ अपने संबंध के बारे में बताना होगा।
अपना नाम और EPIC नंबर लिखें।
अपने उस रिश्तेदार का नाम बताएँ जिसका नाम 2002 की सूची में था। यह रिश्तेदार आपके पिता, माता या दादा की तरफ से हो सकता है।
उस व्यक्ति के साथ अपना रिश्ता लिखें (उदाहरण के लिए – पिता, माता, दादा)।
उस मतदाता का ज़िला, विधानसभा क्षेत्र और मतदाता सूची क्रमांक बताएँ।
फ़ॉर्म का दाहिना भाग:
यदि आपका नाम 2002 की संशोधित सूची में नहीं है और आपने किसी रिश्तेदार का नाम बाईं ओर लिखा है, तो आपको उस रिश्तेदार का पूरा विवरण यहाँ फिर से भरना होगा – जिसमें उनका नाम, EPIC नंबर और रिश्ता शामिल है।
फ़ॉर्म कब अस्वीकार किया जा सकता है?
चुनाव आयोग ने फॉर्म अस्वीकृत होने के दो मुख्य कारण बताए हैं:
यदि आप भारत के नागरिक नहीं हैं।
यदि आपके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत या भ्रामक है।
ऐसे मामलों में, आपका फॉर्म अस्वीकृत कर दिया जाएगा और आयोग कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है। इसलिए, यदि आप किसी भी विवरण के बारे में अनिश्चित हैं, तो आवेदन जमा करने से पहले बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) से मदद लेना सबसे अच्छा है।