पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र: केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने पेंशनभोगियों के लिए एक नई घोषणा जारी की है। इस घोषणा में पेंशनभोगियों को साल में कम से कम एक बार अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है। ऐसा न करने पर उनकी पेंशन रोक दी जाएगी। सरकार ने जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया को भी सरल बना दिया है।
जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से जमा किया जा सकता है। 80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को विशेष रूप से यह प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। गंभीर रूप से बीमार पेंशनभोगी इस सरकारी सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।’
इस तिथि तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करें
केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के पेंशनभोगियों को अपनी पेंशन में किसी भी प्रकार की बाधा न आए, यह सुनिश्चित करने के लिए 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना चाहिए। 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 1 अक्टूबर से शुरू हो गई है। सरकार ने पेंशनभोगियों को अतिरिक्त समय दिया है। यदि वे इन तिथियों के भीतर अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करते हैं, तो उनकी पेंशन रोक दी जाएगी।
ऑफ़लाइन विधि के बारे में जानें
यदि आप अपना जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसे किसी नज़दीकी बैंक शाखा, डाकघर या सामान्य सेवा केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। यदि पेंशनभोगी बीमार है, तो वे इसे बैंक या डाकघर के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।
ऑनलाइन विधि के बारे में जानें
पेंशनभोगी अपना जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। वे उमंग ऐप का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर और पेंशन खाते की जानकारी दर्ज करनी होगी और बायोमेट्रिक सत्यापन जमा करना होगा। यदि सभी जानकारी सही है, तो आपका जीवन प्रमाण पत्र तैयार हो जाएगा और आप इसे बैंक में जमा कर सकते हैं।