सरकार ने करदाताओं को दी बड़ी राहत, ITR दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाई

Saroj kanwar
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नई दिल्ली: अगर आपने अभी तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि सरकार ने बड़ी राहत दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने करदाताओं की सहायता के लिए आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने का फैसला किया है।

इस फैसले के बाद, बोर्ड ने 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाकर 10 दिसंबर, 2025 कर दी है। इससे पहले, आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 अक्टूबर, 2025 थी। यह फैसला करदाताओं की सुविधा के लिए लिया गया है। अब वे आसानी से अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इस फैसले को करदाताओं के लिए भी राहत माना जा रहा है।

यह राहत किसके लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है?
सीबीडीटी ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी है। यह उन करदाताओं के लिए महत्वपूर्ण है जिनका ऑडिट होता है या जिनका वार्षिक कारोबार एक करोड़ रुपये से अधिक है। सीबीडीटी का यह कदम करदाताओं, खासकर जटिल वित्तीय लेनदेन वाले करदाताओं को अपना रिटर्न तैयार करने और दाखिल करने के लिए अधिक समय प्रदान करने का एक प्रयास है।

इसके अलावा, आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत पिछले वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। मूल रूप से निर्धारित तिथि को अब 10 नवंबर, 2025 तक बढ़ा दिया गया है। इस विस्तार से करदाताओं को ऑडिट प्रक्रिया पूरी करने और रिपोर्ट तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा।
शेष तिथियों में कोई बदलाव नहीं
विशेषज्ञों का मानना ​​है कि इससे छोटे और मध्यम व्यवसायों को विशेष सहायता मिलेगी, जिन्हें अक्सर अंतिम समय में दबाव का सामना करना पड़ता है। करदाता इन अपडेट के लिए आधिकारिक आयकर पोर्टल (incometax.gov.in) पर नज़र रख सकते हैं। सीबीडीटी ने स्पष्ट किया है कि इन विस्तारों के अलावा, अन्य तिथियाँ यथावत रहेंगी।

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