नवंबर 2025 से 5 बड़े वित्तीय बदलाव, बैंक नामांकन, एसबीआई कार्ड, पीएनबी लॉकर और पेंशन पर असर

Saroj kanwar
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अगर आप बैंक ग्राहक, क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ता या सरकारी पेंशनभोगी हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नवंबर 2025 की शुरुआत के साथ, देश में कई महत्वपूर्ण वित्तीय नियम बदलने जा रहे हैं, जिनका असर आपकी जेब और बैंकिंग पर पड़ेगा। इन बदलावों में बैंक खातों के लिए एक से अधिक नामांकन, एसबीआई क्रेडिट कार्ड शुल्क में बदलाव, पीएनबी लॉकर किराए में कमी और पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र दाखिल करने की समय सीमा शामिल है। इन नए नियमों का उद्देश्य ग्राहकों को अधिक पारदर्शिता और सुविधा प्रदान करना है। इन पाँच बड़े बदलावों की पूरी जानकारी जानें।

बैंक खातों और लॉकरों के लिए एक से अधिक नामांकन
बैंक ग्राहकों को 1 नवंबर, 2025 से बड़ी राहत मिलने वाली है। वित्त मंत्रालय ने बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 की धारा 10 से 13 के प्रावधानों को लागू करने की घोषणा की है। नए नामांकन नियम जमा खातों, सुरक्षा लॉकरों और सुरक्षित अभिरक्षा वस्तुओं पर लागू होंगे।
ग्राहक अब अपने खाते के लिए अधिकतम चार नामांकित व्यक्तियों को नामांकित कर सकेंगे। वे सभी नामांकित व्यक्तियों को एक साथ नामांकित कर सकते हैं, या अपनी ज़रूरतों के अनुसार धनराशि प्राप्ति का क्रम निर्धारित कर सकते हैं। यह सुविधा विवादों और दावों में देरी को रोकने में काफ़ी मददगार साबित होगी।

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एसबीआई क्रेडिट कार्ड शुल्क में महत्वपूर्ण बदलाव
एसबीआई कार्ड ने डिजिटल भुगतान के लिए अपने शुल्क ढांचे में बदलाव की घोषणा की है, जो 1 नवंबर, 2025 से प्रभावी होगा। क्रेड, चेक और मोबिक्विक जैसे तृतीय-पक्ष ऐप के माध्यम से किए गए शिक्षा संबंधी भुगतानों पर 1% शुल्क लिया जाएगा। हालाँकि, स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय की वेबसाइट या उनकी पीओएस मशीन पर सीधे किए गए भुगतानों पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। ₹1,000 से अधिक के वॉलेट लोड लेनदेन पर भी 1% शुल्क लिया जाएगा।

पीएनबी लॉकर किराए में भारी कमी
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने 16 अक्टूबर, 2025 को जारी एक नोटिस में अपने लॉकर किराए में कमी की घोषणा की है। नई दरें बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित होने के 30 दिन बाद प्रभावी होंगी। यह कमी सभी आकार और क्षेत्रों के लॉकरों पर लागू होगी, जिससे ग्राहकों को सीधा वित्तीय लाभ होगा।
पेंशनभोगियों के लिए दो समय सीमाएँ
नवंबर महीना सरकारी पेंशनभोगियों के लिए अपना काम पूरा करने की अंतिम तिथि है। सभी केंद्र और राज्य सरकार के पेंशनभोगियों को अपनी पेंशन में किसी भी रुकावट से बचने के लिए 1 नवंबर से 30 नवंबर, 2025 के बीच अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनभोगियों को 1 अक्टूबर से प्रमाण पत्र जमा करने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) में स्विच करने की समय सीमा 30 नवंबर, 2025 तक बढ़ा दी है। यह राहत वर्तमान सरकारी कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और दिवंगत पेंशनभोगियों के जीवनसाथी के लिए उपलब्ध है।

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