किसानो को सिंचाई के लिए सरकार दे रही है पम्प सेट पर 50 परसेंट से ज्यादा की सब्सिडी ,इस राज्य के किसान तुरंत करे आवेदन

Saroj kanwar
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किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत किसानों को कृषि सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ दिया जाता है ताकि वह सिंचाई में काम आने वाले कृषि यंत्रों की सस्ती कीमत पर खरीद कर सके। इसी क्रम में राज्य सरकार की ओर से सिंचाई पंप सेट पर किसानों को सब्सिडी जा रही है। खास बात यह कृषि पंप सेट पर राज्य सरकार की ओर से किसानों को 55% सब्सिडी जा रही है।

आधी कीमत पर सिंचाई के लिए पंप सेट की खरीद कर सकते हैं

ऐसे में किसान आधी कीमत पर सिंचाई के लिए पंप सेट की खरीद कर सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के किसानों का आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसकी किसान संबंधित योजना के तहत आवेदन करके सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। पंप सेट की सहायता से किसान कुएँ या तालाब या होद या जो भी जलसंचय के लिए बनाया गया है उसमें पानी को बाहर निकालने के लिए पम्प सेट उपयोग में लाया जाता है।

पम्प सेट की सहायता से किसान पानी के गहरे जल संचय स्रोतों से निकालकर पाइप द्वारा स्थित जगह पर ले जा सकते हैं और किसी सिंचाई यंत्र की सहायता से फसलों की सिंचाई का काम कर सकते हैं। सिंचाई पंप सेट दो प्रकार के होते है। पहले डीजल पंप सेट और दूसरा विद्युत पंपसेट। इनकी कीमते भी अलग-अलग है। राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के किसानों को सिंचाई यंत्रों पर 40 से लेकर 55% सब्सिडी दी जा रही है इसमें पंप सेट पर किसानों को 55% सब्सिडी दी जाती है इसमें की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातीय केंद्र पिछड़ा वर्ग में लघु सीमांत किसानों को बचपन प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी जबकि सामान्य किसानों को 40% अनुदान दिया जाएगा।

योजना के तहत सिंचाई पंप की खरीद पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको इसके ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करते समय आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी वह इस प्रकार से हैं।’

जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी वह इस प्रकार से हैं

आवेदक के आधार कार्ड की कॉपी।
बैंक पासबुक की प्रथम पेज की कॉपी।
सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र।
b1 की प्रति
बिजली कनेक्शन का प्रमाण पत्र आदि

यदि आप मध्य प्रदेश के किसान है तो आप इस योजना के तहत पंप सेट खरीदने के लिए सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। योजना के तहत कृषि सिंचाई यंत्र प्राप्त करने के लिए आप इस योजना कीआधिकारिक https://farmer.mpdage.org/home/LandingIndex# वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिले के कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं। राज्य के किसानों को सिंचाई पंप पर सब्सिडी के अलावा खेत पर पाइपलाइन बिछाने के लिए भी अनुदान लाभ प्रदान किया जाएगा।

देश के पात्र किस आवेदन करके पाइपलाइन में डीजल विद्युत पंप परअनुदान का लाभ दिया जायेगा

प्रदेश के किसानों को राष्ट्रीय मिशन राष्ट्रीय मिशन ऑन ईडिबल ऑइल तिलहन ,खाद्य एवं पोषण सुरक्षा दलहन ,पोषण सुरक्षा गेहूं ,पोषण सुरक्षा तरफा योजना के तहत किसानों को पाइपलाइन एवं डीजल विद्युत पंप सेट पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा बुंदेलखंड के लिए विशेष पैकेज दलहन के तहत भी पाइप लाइन से तो पंप सेट पर सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना के तहत प्रदेश के पात्र किस आवेदन करके पाइपलाइन में डीजल विद्युत पंप परअनुदान का लाभ दियाजायेगा।

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