RBI अपडेट- इस तारीख से 3 घंटे के अंदर क्लियर हो सकेंगे चेक, जानें नए नियम

Saroj kanwar
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नई दिल्ली: आपने देखा होगा कि कई लोग बैंकों से लेन-देन चेक के ज़रिए करते हैं। चेक क्लियर होने में कई दिन लग जाते हैं, जिससे परेशानी होती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपके चेक बिना किसी परेशानी के आसानी से क्लियर हो जाएँगे। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस संबंध में एक बड़ा बदलाव किया है।

RBI ने चेक क्लियरेंस के दो चरण तय किए हैं। पहला चरण पहले ही लागू हो चुका है। सुबह जमा किए गए चेक शाम तक क्लियर हो जाते हैं। दूसरा चरण और भी तेज़ होने वाला है। सबसे खास बात यह है कि यह चरण जनवरी से लागू होगा। चेक तीन घंटे के अंदर क्लियर हो जाएँगे। राशि उसी व्यक्ति के खाते में जमा हो जाएगी जिसके नाम पर चेक काटा गया है।
अलर्ट बंद करने की तैयारी
इसके अलावा, बैंकों ने RBI से SMS अलर्ट नियमों में बदलाव की अनुमति मांगी है। बैंक ₹100 से कम के लेनदेन के लिए SMS अलर्ट भेजने की ज़रूरत को खत्म करना चाहते हैं। इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक चेक क्लियरेंस प्रक्रिया को और भी तेज़ करने जा रहा है। 3 जनवरी से, चेक तीन घंटे के भीतर क्लियर हो जाएँगे। हालाँकि, खाताधारकों को चेक जमा करते समय सावधानी बरतनी होगी।

उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके खातों में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध हो। अपर्याप्त राशि होने पर चेक बाउंस हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि RBI ने चेक क्लियरेंस के समय को कम करने के लिए दो चरण निर्धारित किए हैं। पहला चरण 4 अक्टूबर को लागू हो चुका है। दूसरा चरण 3 जनवरी, 2026 को लागू होगा।

RBI ने इस संबंध में बैंकों को निर्देश जारी कर दिए हैं और अगले चरण के लिए पूरी तरह तैयार है। पहले चरण के तहत, 4 अक्टूबर से, बैंक सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे के बीच लगातार चेक स्कैन करके क्लियरिंग हाउस भेजेंगे।
बैंकों की देनदारियाँ बढ़ेंगी।
भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देश के बाद, बैंकों ने दूसरे चरण की तैयारी शुरू करने का फैसला किया है। प्रत्येक बैंक में जमा किए गए चेकों को स्कैन और इमेज करने, उन्हें क्लियरिंग हाउस भेजने और भुगतान के लिए प्राप्त चेकों का क्लियरिंग करने के लिए अलग-अलग बैंक कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा।

इस बीच, दो बैंक अधिकारियों की एक टीम चेक भुगतान के लिए ज़िम्मेदार होगी, क्योंकि नई प्रक्रिया से ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाएँगी।

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