Dearness Allowance Calculation:सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में होगा मर्ज या नहीं, सरकार ने दिया लिखित जवाब

Saroj kanwar
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Dearness Allowance Calculation: केंद्र सरकार के करोड़ों कर्मचारी और पेंशनधारक लंबे समय से एक महत्वपूर्ण मांग कर रहे हैं। यह मांग है महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिला देने की। वर्तमान में कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत 53 प्रतिशत का महंगाई भत्ता मिल रहा है जो उनके मासिक वेतन का एक बड़ा हिस्सा है। जब भी महंगाई भत्ता पचास प्रतिशत से अधिक हो जाता है तो कर्मचारी संगठन इसे बेसिक सैलरी में जोड़ने की मांग करने लगते हैं। हाल ही में संसद में इस विषय पर एक प्रश्न पूछा गया और सरकार ने इस पर अपना स्पष्ट रुख सामने रखा है। आइए जानते हैं कि सरकार ने इस मामले में क्या कहा है और इसका कर्मचारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

महंगाई भत्ता विलय क्या होता है

महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से बचाने के लिए दिया जाने वाला एक अतिरिक्त भत्ता है। यह उनके मूल वेतन के अलावा अलग से मिलता है और इसकी गणना बेसिक सैलरी के प्रतिशत के आधार पर की जाती है। जैसे-जैसे बाजार में वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं सरकार इस भत्ते में भी वृद्धि करती रहती है। विलय या मर्जर का मतलब है कि इस अलग से मिलने वाले भत्ते को मूल वेतन में जोड़ दिया जाए। जब ऐसा होता है तो कर्मचारी की बेसिक सैलरी बढ़ जाती है और उसके आधार पर अन्य भत्ते और पेंशन की गणना भी बढ़ी हुई राशि पर होती है। इससे कर्मचारियों को दीर्घकालिक लाभ मिलता है क्योंकि सेवानिवृत्ति के बाद की पेंशन भी बढ़ी हुई बेसिक सैलरी पर आधारित होगी।

पचास प्रतिशत की सीमा का महत्व

परंपरागत रूप से जब भी महंगाई भत्ता पचास प्रतिशत के स्तर को पार कर जाता है तो सरकार इसे मूल वेतन में मिलाने पर विचार करती है। यह एक अलिखित परंपरा रही है जो पिछले कई वेतन आयोगों में देखी गई है। वर्तमान में सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है जो इस सीमा को पार कर चुका है। इसी कारण कर्मचारी संगठन और यूनियनें सरकार से लगातार मांग कर रही हैं कि इसे शीघ्र बेसिक सैलरी में जोड़ा जाए। पचास प्रतिशत से अधिक का भत्ता काफी बड़ी राशि होती है और इसे मूल वेतन में मिलाने से कर्मचारियों की वास्तविक आय में स्थायी वृद्धि होती है। इसीलिए यह मुद्दा कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।

राज्यसभा में मिला स्पष्ट उत्तर

संसद के उच्च सदन राज्यसभा में एक सांसद ने महंगाई भत्ते के विलय के बारे में प्रश्न पूछा था। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित में स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल सरकार की ओर से महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी या पेंशन में मिलाने की कोई योजना नहीं है। यह जवाब कर्मचारियों की उम्मीदों पर पानी फेरने जैसा है लेकिन यह एक स्पष्ट स्थिति भी बताता है। सरकार ने यह भी कहा कि आठवें वेतन आयोग के लागू होने से पहले इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। यह निर्णय सरकार की वित्तीय योजनाओं और नीतियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया प्रतीत होता है। कर्मचारियों को अब आठवें वेतन आयोग की प्रतीक्षा करनी होगी।

महंगाई भत्ते की संशोधन प्रक्रिया

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी एक नियमित प्रक्रिया है जो वर्ष में दो बार होती है। पहली बार जनवरी से जून की अवधि के लिए और दूसरी बार जुलाई से दिसंबर की अवधि के लिए इसमें संशोधन किया जाता है। यह संशोधन अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। जब बाजार में महंगाई बढ़ती है तो सूचकांक भी बढ़ता है और उसी के अनुपात में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की जाती है। यह व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनी रहे और वे महंगाई के बोझ से बच सकें। यह एक पारदर्शी और वैज्ञानिक तरीका है जो देश की आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखता है।

विलय से होने वाले लाभ

यदि महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिला दिया जाता है तो कर्मचारियों को कई प्रकार के फायदे होते हैं। सबसे बड़ा लाभ यह है कि बेसिक सैलरी बढ़ जाती है जिससे अन्य सभी भत्तों की गणना भी बढ़ी हुई राशि पर होती है। मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता और अन्य सभी सुविधाएं मूल वेतन के प्रतिशत पर आधारित होती हैं इसलिए उनमें भी स्वतः वृद्धि हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेवानिवृत्ति के बाद की पेंशन भी बढ़ी हुई बेसिक सैलरी पर गणना होगी जिससे पेंशनधारकों को आजीवन लाभ मिलता रहेगा। भविष्य निधि में भी अधिक योगदान होगा क्योंकि वह भी मूल वेतन के आधार पर तय होता है। इन सभी कारणों से कर्मचारी विलय की मांग करते रहते हैं।

सरकार की चुनौतियां और विचार

हालांकि कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता विलय फायदेमंद है लेकिन सरकार के लिए यह एक बड़ा वित्तीय बोझ बन सकता है। जब महंगाई भत्ता मूल वेतन में मिल जाता है तो सरकार का कुल वेतन व्यय काफी बढ़ जाता है। इसके अलावा पेंशन का भी बोझ बढ़ता है क्योंकि भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मचारियों की पेंशन बढ़ी हुई बेसिक सैलरी पर आधारित होगी। देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय घाटे को देखते हुए सरकार को सोच-समझकर निर्णय लेना पड़ता है। आठवां वेतन आयोग आने पर पूरी तरह से नया वेतन ढांचा तैयार होगा और उसी समय इस मुद्दे पर भी विचार किया जा सकता है। फिलहाल सरकार इस विषय पर कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती।

आगे की राह और संभावनाएं

सरकार के स्पष्ट जवाब के बाद अब यह तय है कि आठवें वेतन आयोग से पहले महंगाई भत्ता विलय नहीं होगा। कर्मचारियों को अब 2026 में लागू होने वाले नए वेतन आयोग का इंतजार करना होगा। उस समय जब पूरा वेतन ढांचा बदलेगा तब इस विषय पर भी निर्णय लिया जा सकता है। कर्मचारी संगठनों को चाहिए कि वे अपनी मांग को आठवें वेतन आयोग के समक्ष प्रभावी ढंग से रखें। इस बीच सरकार नियमित रूप से महंगाई भत्ते में वृद्धि करती रहेगी जिससे कर्मचारियों को कुछ राहत मिलती रहेगी। अंततः यह निर्णय सरकार को ही लेना है और वह देश की आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए उचित समय पर निर्णय लेगी।

महंगाई भत्ता विलय एक जटिल मुद्दा है जिसमें कर्मचारियों के हित और सरकार की वित्तीय क्षमता दोनों को संतुलित करना पड़ता है। फिलहाल सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि आठवें वेतन आयोग से पहले यह नहीं होगा। कर्मचारियों को धैर्य रखना होगा और नए वेतन आयोग की प्रतीक्षा करनी होगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में इस मुद्दे पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।

Disclaimer

यह लेख केवल सामान्य जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से लिखा गया है। महंगाई भत्ता विलय से संबंधित सभी निर्णय भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं और केवल आधिकारिक अधिसूचना ही मान्य होगी। वेतन आयोग की सिफारिशें और उनका कार्यान्वयन सरकार की नीतियों पर निर्भर करता है। कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी निर्णय की जानकारी के लिए अपने विभाग या कार्मिक मंत्रालय की आधिकारिक घोषणा की प्रतीक्षा करें। यह लेख किसी भी प्रकार की सरकारी गारंटी या वचन का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। लेखक या प्रकाशक किसी भी जानकारी में हुई त्रुटि या उससे होने वाले किसी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। सभी आधिकारिक जानकारी के लिए सरकारी वेबसाइट देखें।

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