सरकार की ओर से किसानों को खेती में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने की उद्देश्य से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस समय इस योजना के तहत किसानों को ड्रिप स्प्रिंकलर सेट पर 55% की सब्सिडी दी जा रही है।
ड्रिप तकनीक का इस्तेमाल करके किसान 50 से 70% जल्दी बचत कर सकते हैं
राज्य की इच्छुक किसान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत आवेदन करके अपने खेत में सब्सिडी पर ड्रिप सिस्टम व स्प्रिंकलर सेट लगवा कर पानी की बचत कर सकते हैं। ड्रिप तकनीक का इस्तेमाल करके किसान 50 से 70% जल्दी बचत कर सकते हैं वही स्पिंगलर सेट में से सिंचाई करके किसान 30 से 50% पानी बचा सकते हैं इन दोनों तकनीक का इस्तेमाल करके किसान कम पानी में अधिक क्षेत्र की सिंचाई कर सकते हैं।
किसानों का 45% यानी 8820 अनुदान दिया जाएगा
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत पर ड्रॉप मोर क्रॉप के घटक की स्प्रिंगकलर सेट व ड्रिप सिंचाई सिस्टम के लिए सभी वर्ग के लगभग सीमांत किसानों को इकाई लागत का 55% अनुदान दिया जाएगा। वही समस्त वर्ग के अन्य किसानों को इकाई लागत का 45% अनुदान दिया जाएगा। विभाग द्वारा स्प्रिंकलर के लिए इकाई लागत 19600 प्रति हेक्टेयर निर्धारित की हुई है जिस पर लघु व सीमांत किसानों का 55% यानी की 110,780 रुपए प्रति हेक्टर के हिसाब से अनुदान मिल सकता है जबकि समस्त वर्ग के अन्य किसानों का 45% यानी 8820 अनुदान दिया जाएगा।
इसी प्रकार ड्रिप सिंचाई सिस्टम के लिए इकाई लागत 80 हजार रुपए प्रति हेक्टर निर्धारित की गई है जिस पर सभी वर्ग के लोगों का सीमांत किसानों को इकाई लागत का 55% यानी 44 हजार रुपए अनुदान दिया जाएगा। जबकि सभी वर्ग के अन्य किसानों को 45% यानी 36000 रुपए सब्सिडी मिल सकती है।
किसान ड्रिप सिस्टम व स्प्रिंकलर सेट पर मिलने वाली अनुदान की राशि की गणना स्वयं वेबसाइट पर दिए गए कैलकुलेटर से कर सकते हैं।
स्प्रिंकलर व ड्रिप सिंचाई सिस्टम के लिए आवेदन हेतु कई पात्रता और शर्तें रखी गई है जो इस प्रकार से हैं।
राज्य की सभी वर्ग के किसान जिनके पास खुद की खेती योग्य भूमि होगी इसके लिए आवेदन के पात्र होंगे।
यदि किसान ने 7 वर्ष में सिंचाई उपकरण का लाभ लिया हो वह किसान पात्र नहीं होगा।
विद्युत पंप के लिए किसान के पास बिजली कनेक्शन होना जरूरी है।
वही ड्रिप सिस्टम व स्प्रिंग का सिस्टम है तो ऑनलाइन आवेदन करना होगा आवेदन करते समय जिन दस्तावेजों की जरूरत होगी वह इस प्रकार से है।
आवेदन करने वाले किसान के आधार कार्ड की कॉपी
बैंक पासबुक की प्रथम पेज की कॉपी
समक्ष अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र
खेत के कागजात जिसमें b1 की प्रति
बिजली कनेक्शन का प्रमाण।
स्प्रिंकलर व ड्रिप सिंचाई सिस्टम के लिए कैसे करे आवेदन
मध्य प्रदेश राजस्थान के जो किसान स्प्रिंगलर में ड्रिप सिंचाई सिस्टम के लिए आवेदन करना चाहते हैं। वह योजना की आधिकारिक https://farmer.mpdage.org/ वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। पंजीयन के बाद निर्धारित समयाविधि में क्रय की गई सामग्री पर ही अनुदान किया जाएगा। इस आवेदन के 7 दिन के अंदर किसान द्वारा आवश्यक दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करना होगा जिसके आधार पर क्रय स्वीकृति आदेश जारी होगा। इसके बाद ही किसान सामग्री को खरीद कर सकेंगे।
किसान द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर जिला अधिकारी द्वारा ऑनलाइन क्रय स्वीकृति आदेश जारी किया जाएगा । क्रय स्वीकृति आदेश जारी होने के 20 दिन के अंदर पात्र लाभार्थी को सामग्री को क्रय की गयी प्रकरण डीलर के माध्यम से निर्माता को प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा। योजना में आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान अपने क्षेत्र के कृषि विभाग से संपर्क कर सकता है ।