ITR रिफंड में देरी: इनकम टैक्स रिफंड अभी तक नहीं आया? जानिए क्या करें?

Saroj kanwar
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आईटीआर रिफंड में देरी: आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर थी। करदाताओं ने विभिन्न तकनीकी समस्याओं की शिकायत की, लेकिन आयकर विभाग ने समय सीमा नहीं बढ़ाई। इस वर्ष बड़ी संख्या में रिटर्न दाखिल किए गए, लेकिन कई करदाताओं को रिफंड प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

16 सितंबर तक, आयकर विभाग की वेबसाइट के अनुसार, 75.3 मिलियन से अधिक आईटीआर दाखिल किए जा चुके थे। इनमें से 40 मिलियन से अधिक संसाधित किए जा चुके थे। इसके बाद, लगभग 1.5 मिलियन और आईटीआर दाखिल किए गए। 5 सितंबर तक, कुल 76.8 मिलियन रिटर्न दाखिल किए जा चुके थे, और लगभग 61.1 मिलियन आईटीआर संसाधित किए जा चुके थे।

इसके बावजूद, बड़ी संख्या में करदाता सोशल मीडिया पर शिकायत कर रहे हैं कि उनके आईटीआर की स्थिति पोर्टल पर ‘संसाधित’ दिखाई दे रही है, लेकिन रिफंड अभी तक उनके बैंक खाते में जमा नहीं हुआ है।

अगर रिफंड नहीं आया है तो क्या करें?
सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें और रिफंड/डिमांड स्टेटस चेक करें।
अगर रिफंड प्रोसेस हो गया है, लेकिन बैंक खाते में जमा नहीं हुआ है, तो अगला चरण देखें।
सुनिश्चित करें कि आपने सही बैंक खाता संख्या और IFSC कोड दर्ज किया है।
गलत जानकारी के कारण अक्सर रिफंड अटक जाते हैं।
फॉर्म 26AS और अपने ITR में दिए गए TDS और टैक्स क्रेडिट विवरण का मिलान करें।
कभी-कभी दोनों में अंतर के कारण रिफंड में देरी हो जाती है।
अगर बैंक विवरण सही हैं, तो आप पोर्टल पर हेल्पडेस्क के माध्यम से ‘रिफंड रीइश्यू’ अनुरोध कर सकते हैं।
अगर RFD कोड जारी हो गया है और पैसा अभी तक आपके खाते में जमा नहीं हुआ है, तो संबंधित बैंक या NSDL से संपर्क करें। ध्यान दें कि प्रोसेसिंग के बाद आपके बैंक खाते में रिफंड जमा होने में 15-30 दिन लग सकते हैं।
गैर-ऑडिट मामलों में आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया
गैर-ऑडिट मामलों में, अधिकांश करदाता अपने वेतन, बैंक ब्याज या अन्य आय के आधार पर अपना आईटीआर दाखिल करते हैं। इसके लिए आपको ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपनी सभी जानकारी (आय, कटौती, टीडीएस, आदि) दर्ज करनी होती है। इसके बाद आयकर विभाग इन विवरणों का सत्यापन करता है, रिटर्न की प्रक्रिया करता है और रिफंड जारी करता है।

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