MP News: मध्य प्रदेश राज्य में बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है। प्रदेश मध्यप्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेशभर में स्मार्ट मीटर लगाने की अनिवार्यता को 31 मार्च 2028 तक के लिए आगे बढ़ा दिया है। यानी इस अवधि में सामान्य मीटर से भी उपभोक्ता बिजली खपत करके और बिल भर सकेगा। हालांकि जिन उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लग चुके हैं, उन्हें लेकर कुछ स्पष्ट नहीं है। इस बीच करणी सेना परिवार प्रमुख जीवनसिंह शेरपुर ने बयान जारी किया।
उन्होंने कहा कि जब जनहित के संघर्ष
सड़कों तक होते हैं तो परिणाम भी मिलते हैं। करणीसेना परिवार ने उपभोक्ताओं के हितों में स्मार्ट मीटर हटाओ अभियान शुरू किया। इसके परिणाम आने लगे हैं। हालांकि स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता की अवधि बढ़ाना केवल फोरी राहत है। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जब तक स्मार्ट मीटर पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लग जाता, तब तक अभियान और संघर्ष चलता रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि स्मार्ट मीटर की गड़बड़ियों के कारण उपभोक्ताओं को भारी-भरकम बिल मिल रहे हैं।